दिल्‍ली: अनियमित जमा स्कीम के मामले के निपटारे के लिए हर जिले में होगी दो अदालतें, सीएम ने दी मंजूरी

दिलली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनियमित जमा योजना से जुड़े मामलें को जल्‍दी से जल्‍दी निपटान के लिए राजधानी के हर जिले में दो अदालतों के गठन के को मंजूरी दे दी है।

CM Arvind Kejriwal

सीएम केजीरीवा से मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्‍ली के हर जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की दो नामित कोर्ट का गठ‍न होगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम), 2019 की धारा 8 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर दी गई है।

दिल्‍ली सीएम अब इसको मंजूरी दे चुके हैं और इसको लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। उनकी भी मंजूरी मिलने पर हर जिले में इन मामलों के लिए कोर्ट होगी।

गौरतलब है कि अनियमित जमा योजना निषेध अधिनियम, 2019 अनियमित जमा योजनाओं (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लिए गए जमाओं के अलावा) पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने संबधी मामलों के लिए है। ये अधिनियत आनुषंगिक मामलों के लिए एक व्यापक तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए है।

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