दिल्ली शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा द्वारा इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। शिक्षा निदेशालय की ओर जारी सर्कुलर के मुताबिक, सभी फीडर स्कूलों को 12 फरवरी तक मॉड्यूल पर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। इस बीच उम्मीद की जा रहा है कि फीडर स्कूलों की मैपिंग और लिंकिंग की प्रक्रिया 19 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी।
शिक्षा निदेशालय की ओर जारी सर्कुलर के मुताबिक, सभी फीडर स्कूलों को 12 फरवरी तक मॉड्यूल पर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। इस बीच उम्मीद की जा रहा है कि फीडर स्कूलों की मैपिंग और लिंकिंग की प्रक्रिया 19 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के मुताबिक प्रवेश 1 अप्रैल से शुरू होगा और अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, सर्कुलर के मुताबिक फीडर स्कूलों और मूल स्कूलों के बीच संबंध स्थापित करना है। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले सभी फीडर स्कूलों के कक्षा V के छात्रों के माता-पिता को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए मूल स्कूलों के प्रिंसिपल से मिलना आवश्यक है।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर जारी सर्कुलर में कहा गया कि एडमिशन के लिए छात्र की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, दिल्ली में निवास का प्रमाण देने होंगे। जिसके तहत क्लास में दाखिला लेने के लिए वैकल्पिक आधार संख्या (प्रमाण के साथ), वैकल्पिक बैंक खाता संख्या (प्रमाण के साथ), और जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की आवश्यकता होगी। प्लान सर्कुलर के मुताबिक सर्कुलर के अनुसार सभी फीडर स्कूलों को 12 फरवरी तक मॉड्यूल पर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।


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