Delhi: दिल्ली सरकार ने पुराने वाहन पर प्रतिबंध के बाद एक नया सर्कुलर जारी किया है। जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि किन- किन वाहनों को स्क्रैप कराना जरूरी है। सर्कुलर में दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने हो चुके डीजल वाहनों की हैंडलिंग के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहनों को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत "Guidelines for Handling End of Life Vehicle in Public Place 2024" के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सार्वजनिक जगहों से हटाने के लिए इन्फोर्स्मेंट एजेंसी अभियान शुरू करेगी।

अगर पुरानी कार है तो 10 हजार रुपये और अगर बाइक है तो 5 हजार रुपये जुर्माना के साथ टोल चार्ज भी लगेगा। उसके बाद मालिक को गाड़ी सौंपी जाएगी। अगर यही गाड़ी दूसरी बार पकड़ी गई तो फिर वाहन स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। दूसरी बार सीज होने पर वाहन मालिक गाड़ी नहीं दी जाएगी।
नियमों के पालन ना करना पड़ेगा भारी
- सार्वजनिक स्थान पर चलते या फिर पार्क किए गए पुराने वाहनों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।
- एनफोर्समेंट एजेंसी को ज़ब्त किये गए पुराने वाहनों को Registered Scrapping Facility को हैंडओवर करना होगा।
- सार्वजनिक स्थान पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाले चार-पहिया वाहनों की ज़ब्ती होने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी।
- पुराने दोपहिया गाड़ियों की ज़ब्ती पर पेनल्टी 5,000 देना होगा।
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