Delhi Pollution News: इन दिनों राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में खराब होती हवा के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
इतना ही नहीं, बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके साथ दिल्ली-एनसीआर में नई पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। GRAP के तहत कार्यों के संचालन के लिए सीएक्यूएम उप-समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना को फिर से लागू करने का फैसला लिया है।

दिल्ली में फिर से लागू हुई पाबंदियां
जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में पत्थर क्रशरों के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध (परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को छोड़कर) शामिल हैं।
दिल्ली-एनसीआर में इन वाहनों पर रोक
जीआरएपी चरण-III के अनुसार एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी।
वहीं एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल क्लास को बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं। बता दें कि जीआरएपी केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान लागू की जाती है।


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