अंतिम समय पर बचाना है टैक्स, तो अपनाएं ये टिप्स, होगी काफी बचत

नई द‍िल्‍ली, 26 मार्च। चालू वित्त वर्ष खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ये बचे हुए दिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टैक्स बचाने के अंतिम दिन हैं। यदि आप एक करदाता या वरिष्ठ नागरिक हैं जो अंतिम समय में बेस्ट कर-बचत टिप्स की तलाश कर रहे हैं, तो धारा 80सी (एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की अधिकतम बचत) के तहत आपके लिए कुछ निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। उनमें से ऐसे निवेश ऑप्शन हैं, जिनमें आप एक बार में 1.5 लाख रु तक निवेश कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

एक बहुत ही लोकप्रिय निवेश ऑप्शन, जो केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है। यह हर तीन महीने में एक नियमित तिमाही टैक्सेबल इनकम प्रदान करता है। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.4% की है। इसमें आप अधिकतम 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें जमा की अवधि पांच वर्ष है, जिसे तीन और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। आप यहां 1.5 लाख रु तक टैक्स बचा सकते हैं।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)

पोस्ट ऑफिस से खरीदे गये एनएससी पर वर्तमान में 6.8% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिल रही है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम 1000 रुपये आप इसमें निवेश कर सकेत हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसमें भी 1.5 लाख रु तक टैक्स बचाया जा सकता है। मगर ब्याज इनकम पर टैक्स लगेगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

यह एलआईसी द्वारा प्रबंधित 10 साल की अवधि वाली सरकारी योजना है। यह निवेश के समय प्रचलित दर पर एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देती है, जो वर्तमान में सालाना 7.4% है। न्यूनतम और अधिकतम निवेश क्रमशः 1.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपये है। इसमें मिलने वाली पेंशन कर योग्य है। तो यह उच्चतम सुरक्षा नियमित पेंशन योजना है। इसमें भी 1.5 लाख रु की टैक्स छूट मिलेगी।

पीपीएफ

पीपीएफ

यह एक लंबी अवधि वाली पोस्ट ऑफिस योजना है। यदि आपने पीपीएफ खाता नहीं खोला है, तो आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। बशर्ते आप इसकी लंबी समय-सीमा के साथ सहज हों। अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये और न्यूनतम 500 रुपये प्रति वर्ष है। आपको इससे कोई नियमित आय नहीं मिलती है। मगर सालाना 1.5 लाख रु तक की टैक्स की बचत की जा सकती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

यह पीएफआरडीए नियमों के तहत सात फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित एक पेंशन योजना है। कर बचत 2 लाख रुपये (धारा 80सी और 80सीसीडी(1बी) के तहत) है। प्रवेश की आयु अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक है, जबकि प्रवेश के तीन वर्ष बाद निकासी की जा सकती है, यदि योजना में प्रवेश 60 वर्ष की आयु के बाद किया गया हो। जोखिम और सुरक्षा की राशि खाताधारक पर निर्भर करती है। बता दें कि बचत बैंक खाते और एफडी से ब्याज पर 50,000 रुपये तक की धारा 80 टीटीबी छूट का दावा करना न भूलें। इसी तरह चिकित्सा बीमा धारा 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर बचत कराता है। याद रखें, आपकी आय 3 लाख रुपये तक कर मुक्त है। 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है।

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