Unified Pension Scheme Apply Process: 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाई गई है। इसका फायदा वे सरकारी कर्मचारी उठा पाएंगे जो कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहे हैं। इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ये आप चेक कर सकते हैं।

इन कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस का फायदा (Unified Pension Scheme News)
अगर कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी करता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये की मंथली न्यूनतम पेंशन गारंटी मिलती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी ने 25 साल तक सर्विस की है तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी 12 महीनों की ऐवरेज सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक यानी फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यूपीएस स्कीम के बारे में अहम बातें (Unified Pension Scheme Kya Hai)
इस स्कीम में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और DA का 10% हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होगा और सरकारी कर्मचारी को इस योजना का चुनाव करने के लिए अपनी ज्वॉनिंग के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा।
यह योजना केंद्र सरकार के मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए NPS के तहत ऑप्शनल होगी। जो कर्मचारी 12 महीने से अधिक समय से काम कर रहे हैं, वे भी अगले तीन महीनों के भीतर इसमें नामांकन कर सकते हैं।
ऐसे करें अप्लाई (UPS Apply Process)
यूपीएस स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php लिंक पर जाएं।
- इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम मेनू के अंतर्गत एनपीएस टू यूपीएस माइग्रेशन पर क्लिक करें।
- फिर पीआरएएन और डेट ऑफ बर्थ डाल दें।
- इसके बाद कैप्चा दर्ज कर वैरिफाय करें।
- फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को दर्ज करें।
- इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को चेक कर दें।
- फिर प्रोसीड टू ई साइन विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद वर्चुअल आईडी या आधार की जानकारी दर्ज करें और इ साइन वेरिफिरेशन कंप्लीट कर लें।
- इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा।
- इसके बाद आधार की जानकारी भरकर ई वेरिफिकेशन पूरा करें।
ऑफलाइन ऐसे करें अप्लाई
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मचारी को अपने ऑफिस या संबंधित नोडल कार्यालय में प्रक्रिया से जुड़ा फॉर्म सबमिट करना होगा। डीडओ को कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड के अनुसार फॉर्म की जांच करनी होगी और सीआरए ट्रांजैक्शन वेबसाइट की मदद से अनुरोध का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा।
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