Tips & Tricks : सैलेरी पर घटाना है TDS, तो अपनाएं ये तरीके
how to reduce TDS

Tips to Reduce TDS on Salary : पाई-पाई मायने रखती है। इस मुहावरे के महत्व को वेतनभोगी (सैलेरी पाने वाले) लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, जो मुश्किल से मासिक वेतन के साथ अपना जीवन जीते हैं। ऊपर से उन पर टैक्स की देनदारी भी होती है। पर वेतनभोगी समय से पहले योजना बनाकर और नियमों को समझकर टैक्स पर काफी पैसा बचा सकते हैं। अधिक सैलेरी वालों के लिए, कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, जो उन्हें बहुत अधिक टीडीएस का भुगतान करने से बचने में मदद कर सकती हैं। यहां बताया गया है कि वेतन पर टीडीएस से कैसे बचा जाए या कैसे उसे कम किया जाए।

सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का फायदा लेने के लिए सभी निवेश प्रूफ जमा करें

सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का फायदा लेने के लिए सभी निवेश प्रूफ जमा करें

एम्प्लोयर कर्मचारी की सैलेरी पर लागू टैक्स की पहले ही कटौती कर लेते हैं। टैक्स कटौती वाले ऑप्शनों में निवेश करके, आप वेतन में टीडीएस की कटौती से बच सकते हैं। पर करदाताओं को धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती का दावा करने के लिए किए गए निवेश से संबंधित सभी प्रूफ जमा करने चाहिए। इनमें ऑप्शनों में पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम), यूलिप (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान), सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग एफडी, ईएलएसएस इक्विटी फंड शामिल हो सकते हैं।

हाउसिंग लोन रीपेमेंट
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत होम लोन की मूल राशि की रीपेमेंट पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। आप इस तरह से 1.50 लाख रुपये तक की छूट धारा 80सी के तहत ले सकते हैं। अधिकतम क्लेम राशि 1.5 लाख रुपये है। हालांकि, इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, पोजेशन के 5 साल के भीतर घर को नहीं बेचा जाना चाहिए।

लीव ट्रेवल के लिए अलाउंस (एलटीए)

लीव ट्रेवल के लिए अलाउंस (एलटीए)

कर्मचारी देश में कहीं भी छुट्टी पर होने वाले खर्च पर कटौती ले सकते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, एलटीए एक कर्मचारी के कुल सीटीसी का एक कंपोनेंट होता है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

पीपीएफ एक ऐसी योजना है जो आपको धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रु तक की टैक्स कटौती का फायदा दिला सकती है। आप पीपीएफ में कटौती का दावा करते हुए छोटी बचत जमा करने और उस पर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यह योजना एक आकर्षक ब्याज दर ऑफर करती है, और ब्याज दर का रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना में धारा 80 सी के तहत टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। यह स्कीम 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स ब्रेक के लिए योग्य है।

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पहली बार घर खरीद रहे

पहली बार घर खरीद रहे

सेक्शन 80ईई पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दिलाती है और उन्हें मॉर्गेज ब्याज घटाने की सुविधा देती है। यह कटौती धारा 24 की 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक है। टैक्स रीपेमेंट्स करते समय, टैक्सपेयर 2,000,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। टैक्यपेयर पहली बार घर खरीदने वाला होना चाहिए और लोन पास होने के समय उसके पास कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आप आपने, आश्रित बच्चों और जीवनसाथी के लिए भुगतान किए गए मेडिकल प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये तक की टैक्स कटौती के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। ये फायदा भी आपको धारा 80डी के तहत मिलेगा।

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