Tips & Tricks : बच्चों के फ्यूचर के लिए करें निवेश और Tax भी बचाएं, ये हैं बेस्ट ऑप्शन

Save Tax by Investing : माता-पिता के लिए अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है। लेकिन माता-पिता अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करते हुए उनकी शिक्षा के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चों की जरूरतों के लिए निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं? कई सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न तरीके हैं जो माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की सुविधा देते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शनों की जानकारी देंगे, जिनमें निवेश करके आप अपने बच्चों के फ्यूचर की जरूरतों के लिए पैसा जमा कर सकते हैं और उस निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं।

कैसी हैं योजनाएं

कैसी हैं योजनाएं

कर-बचत योजनाएं, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं जैसे प्लान्स से आप बच्चों के लिए पैसा जमा कर सकते हैं और इनमें किए जाने वाले निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं।

पीपीएफ है अच्छा ऑप्शन

पीपीएफ है अच्छा ऑप्शन

पीपीएफ सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीमों में से एक है। ये ऐसी डेब्ट स्कीम है जो हर साल जमा राशि पर निश्चित रिटर्न देती है। ये योजना छूट-छूट-छूट (ईईई) कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, जिसका मतलब है कि इस योजनाओं में किया गया निवेश, मिलने वाला रिटर्न और मैच्योरिटी राशि सब पूरी तरह से टैक्स मुक्त हैं। इस योजनाओं में आपका सारा योगदान आयकर से मुक्त है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना भी सरकार की सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीमों में से एक है। ये एक डेब्ट स्कीम है। इसमें हर साल जमा राशि पर निश्चित रिटर्न मिलता। ये योजना भी छूट-छूट-छूट (ईईई) कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, जिसका मतलब है कि इस योजनाओं में किया गया निवेश, मिलने वाला रिटर्न और मैच्योरिटी राशि सब पूरी तरह से टैक्स मुक्त हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना के नियम

सुकन्या समृद्धि योजना के नियम

लोगों के लिए सुकन्या समृद्धि केवल एक बालिका के लिए है, यानी आप इस योजना में केवल अपनी बालिका के नाम पर निवेश कर सकते हैं। आपकी बालिका के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खाता खोलने की आवश्यकता होती है। एसएसवाई खाता बालिका के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मैच्योर हो जाएगा, लेकिन आपको केवल 14 वर्ष के लिए जमा करने की आवश्यकता है। आप विवाह या उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 18 वर्ष की आयु में 50 फीसदी तक का समयपूर्व निकासी कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए, एसएसवाई खाता 7.6% का वार्षिक ब्याज देती है।

ट्यूशन फीस पर डिडक्शन

ट्यूशन फीस पर डिडक्शन

इन सरकारी योजनाओं के अलावा माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर भुगतान की गई ट्यूशन फीस पर भी कर टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। यह कटौती भी धारा 80सी के तहत आती है और कटौती के लिए अधिकतम पात्र सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा एक वेतनभोगी टैक्स देने वाला व्यक्ति एजुकेशन अलाउंस के नाम पर प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह और छात्रावास भत्ते के लिए 300 रुपये प्रति माह की कटौती का दावा कर सकता है (अधिकतम दो बच्चे यदि केवल एक माता-पिता करदाता हैं, या अधिकतम तीन बच्चे अगर माता-पिता दोनों करदाता हैं।)

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