EPFO : PF खाताधारकों के ल‍िए आसान हुआ ये न‍ियम, आप भी जान लें

ईपीएफओ ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है।

नई द‍िल्‍ली: ईपीएफओ ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 3 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पीएफ खाताधारकों के लिए अपने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में बदलाव करने और साथ ही इंडीविज्युअल को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार के साथ को लिंक करना आसान बनाया है। वहीं सर्कुलर के मुताबिक, पीएफ खाता में दर्ज जन्मतिथि और आधार में दर्ज जन्म की तारीख में तीन साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।

ईपीएफ सदस्य को यूएएन के साथ आधार लिंक करना जरुरी

मालूम हो कि यूएएन को आधार से लिंक करने के प्रोसेस को आसान बनाने से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ईपीएफ अकाउंट से एडवांस, नॉमिनेशन का फायदा उठा सकेंगे। ईपीएफओ की ई-सेवा पोर्टल पर कई ऑनलाइन सर्विसेज को लेने के लिए एक ईपीएफ सदस्य को अपने यूएएन के साथ आधार लिंक आवश्यक है। हालांकि, इनमें से कइयों को ईपीएफ और आधार रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि का मिलान नहीं होने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।

 

जानि‍ए ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं अनुरोध

जानि‍ए ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं अनुरोध

बता दें कि ईपीएफ ने कहा, पीएफ सब्‍सक्राइबर करेक्‍शन (सुधार) के लिए अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्मतिथि का सत्यापन कर सकेगा। इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा। इससे पहले ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 की वजह से तीन माह की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकालने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, यह सुविधा ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिनका केवाइसी पूरा है। अब इस फैसले से ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स को अपने अकाउंट का केवाइसी कराने में मदद मिलेगी, जिन्हें जन्मतिथि में सुधार करवाना है।
वहीं दूसरी ओर बता दें कि एक बार आपका ईपीएफ अकाउंट उएएन से ल‍िंक हो जाएगी तो आप आसानी से क्‍लेम कर सकते है।

ऐसे करें ईपीएफओ ऑनलाइन क्‍लेम

ऐसे करें ईपीएफओ ऑनलाइन क्‍लेम

  • ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की साइठ पर जाकर Unified Portal खोलना होगा। https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • अब इस यूनिफाइड पोर्टल पर अपना यूएएन यूएएन नंबर और पासवर्ड सबमिट करके लॉगिन करें।
  • लॉग‍िन करने के बाद ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जिनमें से एक होगा 'Online Services' इस पर क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन में आपको Claim और Claim Status के विकल्प नजर आएंगे।
  • बता दें कि यहां आपको Claim (Form-31, 19, 10C & 10D ) पर क्लिक करना होगा।
  • यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे आपके अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक पूछे जाएंगे।
  • इन्हें डालते ही आपके सामने Proceed For ऑनलाइन क्‍लेम का ऑप्शन आएगा जिसे सिलेक्ट कर लें।
  • यहां आपको Select PF Advance विकल्प मिलेगा जिसमें आप Form 31 देखेंगे।
  • अगर जल्द पैसे चाहिए तो यहां आपको Outbreak of Pandemic (Covid-19) का ऑप्शन चुनना होगा।
  • यहां आप अपनी जरूरत की रकम डाल सकते हैं इसके बाद आपके बैंक अकाउंट के चेक की स्कैन की हुई कॉपी और अपना पता डालें।
  • इसके बाद नीचे दिए ऑप्शन Get Aadhaar ओटीपी पर क्लिक करें।
  • आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आए आधार ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट कर दें।

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