कमाल की हैं ये Tax बचत स्कीमें, पाइये तगड़ा ब्याज

नई दिल्ली, जून 24। निवेशक अपनी मेहनत की कमाई को लंबी अवधि या कम समय में अच्छे रिटर्न के लिए अलग-अलग इक्विटी-लिंक्ड फंड या सरकारी योजनाओं में लगाते हैं। हालांकि, सभी को निवेश करने से पहले टैक्स बचत के पहलुओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल फंड के लिए ईएलएसएस एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इससे आपको निश्चित रिटर्न नहीं मिलेगा। चलिए चार ऐसी सरकारी योजनाओं की बात करते है जो आपको सबसे बेहतर टैक्स सेविंग फीचर देती हैं। इन योजनाओं से आप आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं, जैसे धारा 80C, 80D, 80CCF, आदि के माध्यम से टैक्स बचत के लाभ कमा सकते है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

अपने निवेश राशि पर बेहतर ब्याज और टैक्स बचत के लिए पीपीएफ एक बेहतर विकल्प है। पीपीएफ सालाना ब्याज दर 7.1 फीसदी है। पीपीएफ की ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होती है। हालांकि, प्रोविडेंट फंड योजना की ब्याज दर हर तिमाही वित्त मंत्रालय के अधिसूचित के अनुसार बदलती रहती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में न्यूनतम 500 रुपए से निवेश कर सकते है। फंड में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपए निवेश कर सकते है। निवेशक यह राशि किस्तों में या फिर   एकमुश्त जमा करा सकता है। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में कितनी भी किस्तों में रुपये के गुणक में जमा की जा सकती है।  कोई भी भारतीय वयस्क या अभिभावक किसी अवयस्क/विक्षिप्त व्यक्ति की ओर से किसी डाकघर या बैंक में पीपीएफ खाता खोल सकता है। आपकी जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में कटौती के लिए योग्य होगी।

 राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

एनपीएस भारत सरकार की एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट बचत योजना है। यह योजना भारतीयों को कामकाजी जीवन के दौरान एक व्यवस्थित बचत का अवसर देता है। सरकार के अनुसार नेशनल पेंशन प्रणाली के तहत पीएफआरडीए के पेशेवर फंड मैनेजरों के देखरेख में एक पेंशन फंड में जमा किया जाता है। मैनेजर निवेश की राशि को नियम के तहत सरकारी बॉन्ड, बिल, कॉर्पोरेट डिबेंचर और शेयरों के अनेकों पोर्टफोलियो में निवेश करता है। निवेश के बाद जो रिटर्न आता है निवेशक उसका एक निश्चित हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं। । यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीआरएएन) द्वारा शासित है। योजना की रिटर्न राशि पर आप धारा 80 सीसीडी (1) और 80 सीसीडी (1 बी) के तहत टैक्स बचत का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना(SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना(SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर 7.6% प्रति वर्ष है। यह एक विशेष योजना है, अभिभावक अपने 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम सुकन्या खाता खोल सकते है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आसानी से किसी भी भारतीय बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। सुकन्या योजना के तहत एक परिवार के दो लड़कियों को ही इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आप 250 रुपए की न्यूनतम राशि से सुकन्या योजना में निवेश की शुरुआत कर सकते है। योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते है। जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए योग्य होगी।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस)

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस)

यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे अधिक लाभदायक निवेश विकल्पों में से एक है। वरिष्ट नागरिक बचत योजना निवेशकों को 7.4% प्रति वर्ष का ब्याज देती है। एससीएसएस खाते में आप 1000 रुपए के गुणक के साथ केवल एक बार ही डिपॉजिट कर सकते है। एकमुश्त जमा राशि 15 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति बैंकों या डाकघरों में एससीएसएस खाता खोल सकता है। इस खाते की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। निवेशक की मृत्यु के मामले में नॉमिनी बचत खाते की दर से ब्याज अर्जित करेगा। यह निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर-बचत लाभ भी प्रदान करता है।

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