Aadhaar को PAN से लिंक करने में आ रही दिक्कत, ये हो सकती है वजह

नई दिल्ली, फरवरी 20। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बहुत से कामों के लिए अनिवार्य हो गए हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई एक चीज भी न हो तो आपके कई वित्तीय काम रुक सकते हैं। मगर इन दोनों कार्ड्स से जुड़ा एक और काम है। पैन को आधार से लिंक करना। इसे भी जरूरी कर दिया गया है। फिलहाल सरकार ने इस काम के लिए तय डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। पर इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि लोगों को पैन और आधार से लिंक करने में दिक्कत आ रही है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये खबर काम आ सकती है। पैन और आधार लिंकिंग की आसान प्रोसेस को जानने के लिए आगे पढ़ें।

आधार की जरूरत

आधार की जरूरत

आधार आज के समय में लोगों की जरूरत बन गया है। इस जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता कई जगह पड़ती है। सबसे पहले तो आधार कार्ड को आप ज्यादातर आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई कामों के लिए ये जरूरी है। सरकार की तरफ से नवजात बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए कुल मिला कर आपके पास आधार होना जरूरी है।

पैन की जरूरत

पैन की जरूरत

पैन कार्ड की जरूरत आपको लगभग सभी वित्तीय लेनदेन में होगी। पैन का उपयोग सभी वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड मांगा जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। यदि आपके पास पैन न हो तो कई वित्तीय काम रुक जाएंगे।

क्यों है पैन आधार को लिंक करना जरूरी

क्यों है पैन आधार को लिंक करना जरूरी

सरकार ने पैन और आधार एक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की गयी है। हालांकि इससे पहले इन्हें लिंक करने की अंतिम डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया गया है। बता दें कि ये काम अगर आपने आगामी 31 मार्च तक नहीं किया तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका पैन डीएक्टिवेट हो सकता है।

क्या आ रही दिक्कत

क्या आ रही दिक्कत

कुछ लोगों के पैन और आधार कार्ड लिंक करने में परेशानी का सामना करने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इसकी एक बड़ी वजह होती है दोनों डॉक्यूमेंट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी डिटेल का न मिलना। यदि डिटेल मैच न हो तो आधार और पैन को लिंक करने में दिक्कत आएगी ही। सवाल यह है कि आप इस तरह की समस्या को ठीक कैसे करें। इसकी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

ऐसे करें दिक्कत दूर

ऐसे करें दिक्कत दूर

पैन कार्ड में गलत जानकारी हो तो आप उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ठीक करें। यदि आधार कार्ड में कोई गलत जानकारी हो तो यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर उसे ठीक करें। आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। फिर आधार और पैन को लिंक आप खुद आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in/pages/pan.aspx) पर जाएं और लिंक आधार के ऑप्शन पर जाएं। फिर आधार और पैन नंबर डालें। कैप्चा दर्ज करें। लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

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