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Tax में छूट : 80सी के बाद भी मिल सकता है 1 लाख रु का फायदा, जानिए कैसे

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नई दिल्ली, फरवरी 17। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। मौजूदा वित्त वर्ष अगले महीने के साथ ही खत्म हो जाएगा। इस समय पर अकसर लोग टैक्स बचाने के उपाय तलाश करते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे लोगों में से हों। अगर आप भी टैक्स बचाने के तरीके जानना चाहते हैं तो यह खबर आपके काफी काम आएगी। हम यहां आपको बताएंगे कि सेक्शन 80सी के बाद (जिसके तहत 1.5 लाख रु की छूट मिल जाती है) भी आप कैसे 1 लाख रु की बचत और कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप टैक्स बचाने के सारे तरीके अपनाएं। मगर उसके लिए जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि 80 सी के बाद आप कैसे 1 लाख रु का फायदा और कैसे कर सकते हैं।

 

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सेक्शन 80 डी आएगी काम

सेक्शन 80 डी आएगी काम

अकसर लोग टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी का इस्तेमाल करते हैं। इस धारा के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट लेना काफी आसान होता है। मगर यदि आपने इसकी लिमिट का पूरा फायदा ले लिया तो सेक्शन 80डी के तहत और भी टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत आप जो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाते हैं उस पर टैक्स बेनेफिट मिलता है।

कितना मिलता है फायदा
 

कितना मिलता है फायदा

80डी के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने और अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरे तो एक लाख रुपये तक की अतिरिक्त (80 सी के बाद) टैक्स छूट का फायदा ले पाएगा। जानकारों के अनुसार 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकता है। वहीं इससे अधिक आयु वालों के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये होती है।

ऐसे बचेंगे पूरे एक लाख

ऐसे बचेंगे पूरे एक लाख

यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप अपने लिए और अपने 60 वर्ष से अधिक की आयु के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो प्रीमियम पर 75,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। इसी तरह अगर आपकी आयु 60 साल से अधिक है और आप अपने साथ साथ माता-पिता के लिए प्रीमियम भरें तो छूट 1 लाख रु तक होगी।

पॉलिसी से उठाएं फायदा

पॉलिसी से उठाएं फायदा

सेक्शन 80डी के तहत कोई भी इंडिविजुअल पॉलिसी या मेडिक्लेम के अलावा फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और साथ में लाइफ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस के बाकी वेरिएंट्स (हेल्थ कवर प्लान आदि) पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर हेल्थ इंश्योरेंस पर जानकार कहते हैं कि आप बीमा पॉलिसी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए न लें। बल्कि इसका फायदा भी उठाएं। ये आपके मेडिकल खर्चों को मदद करेगी।

हेल्थ पॉलिसी किसके लिए जरूरी

हेल्थ पॉलिसी किसके लिए जरूरी

जानकार सलाह देते हैं कि आज के समय में मेडिकल खर्च काफी बढ़े रहे हैं, इसलिए पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मेडिकल सेवाएं काफी महंगी हो गयी हैं। इस तरह का खर्च बहुत महंगा हो सकता है। जरूरी हो गया है कि आज के समय में पूरे परिवार के लिए अच्छा खासा बीमा लें ताकि जरूरत और किसी भी इमरजेंसी के समय आप आराम से मेडिकल खर्चों को पूरा कर सकें।

English summary

Tax exemption even after 80C you can get the benefit of Rs 1 lakh know how

Under 80D, if a person pays health insurance premium for himself and his parents, then he will be able to take advantage of additional tax exemption of up to one lakh rupees (after 80C).
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