Sukanya Samriddhi Yojana : एक से दूसरे बैंक में कैसे करें खाता ट्रांसफर, जानिए प्रोसेस
नई दिल्ली, मार्च 17। सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना" के तहत बालिकाओं के लिए शुरू की गयी सरकार द्वारा प्रायोजित एक बचत योजना है। माता-पिता अपनी दो बेटियों के लिए ये खाता खोल सकते हैं। ये खाते 21 साल के लिए या लड़की के 18 साल की होने और शादी होने तक वैलिड होते हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को एसएसवाई खाते खोलने की अनुमति दे दी है। ग्राहक खाता खोलने के लिए जरूरी कागज जमा करके किसी भी बैंक शाखा में खाता खोल सकते हैं। पर यदि आपको कभी जरूरत पड़ जाए एक बैंक से दूसरे बैंक में खाता ट्रांसफर करने की तो क्या आप क्या करेंगे? टेंशन न लीजिए हम आपको यहां इसी का प्रोसेस बताएंगे।
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आराम से होगा ट्रांसफर
पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोले गए एसएसवाई खाते को दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने से पहले अपनी पासबुक और अन्य दस्तावेज उपलब्ध रखें। एसएसवाई खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, खाताधारकों को उस डाकघर या बैंक में जाना होगा जहां उनका प्राथमिक खाता है। बालिका को शाखा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह अपने खाते को खुद न संभाल रही हो।
रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा
आपको खाता ट्रांसफर का अनुरोध करने वाला एक फ़ॉर्म भरना होगा। ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म के लिए उस बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें जहां अकाउंट खोला गया था। आवेदन पत्र पर आपको उस बैंक या डाकघर का नाम और पता दर्ज करना होगा जहां खाता स्थानांतरित किया जाएगा।
मूल पासबुक और ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म
अगला कदम बैंक शाखा या डाकघर में ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म और खाता पासबुक भेजना है जहां सुकन्या समृद्धि खाता है। एसएसवाई खाते को ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू करने के लिए मूल पासबुक और ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जमा करना होगा।
बैंक या डाकघर करेगा वेरिफाई
प्रस्तुत दस्तावेज को उस बैंक या डाकघर द्वारा सत्यापित किया जाएगा जहां वर्तमान में खाता है और ट्रांसफर रिक्वेस्ट को मौजूदा सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद करके नियंत्रित किया जाएगा। ग्राहक को खाते से संबंधित सभी कागजात मिलेंगे। जरूरी कागज नए बैंक या डाकघर में पहुंचाए जाने चाहिए।
इन चीजों की होगी जरूरत
अगला कदम नए डाकघर या बैंक में कागज जमा करना होगा। खाते को ट्रांसफर करने के लिए, ग्राहक को एक खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा और केवाईसी कागजात, एक फोटो और एक नमूना हस्ताक्षर जमा करना होगा।
जानिए योजना का नया नियम
पहले इस योजना का नियम यह था कि जैसे ही बेटी 10 साल की हो वे खाते को ऑपरेट कर सकती है। मगर अब यदि बेटी का खाता खुलवाया जाए तो वह 18 साल की आयु पर ही इस खाते को ऑपरेट कर सकती है। एसएसवाई के तहत खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये का निवेश करना जरूरी है। यदि कम से कम इतना निवेश न किया गया तो खाता डिफॉल्ट मान लिया जाता है। मगर नए नियमों में एक सहूलियत दी गयी है कि खाता दोबारा एक्टिव न हो तो मैच्योरिटी तक जो जमा राशि खाते में होगी उस पर लागू ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा।