Senior Citizen : कई तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स, जानिए फायदे की बात

नई दिल्ली, अगस्त 25। बैंक एफडी और आरडी, पोस्ट ऑफिस एफडी और आरडी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आदि वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के वो ऑप्शन हैं, जिनमें वे टैक्स बचा सकते हैं। इन ऑप्शनों में वरिष्ठ नागिरकों को अच्छा रिटर्न, टैक्स सेविंग और रेगुलर इनकम का फायदा मिल सकता है। यहां हम आपको ऐसे ही 5 बेस्ट ऑप्शनों की जानकारी देंगे, जिनमें निवेश करके टैक्स के रूप में वरिष्ठ नागरिक अच्छी बचत कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम

एनपीएस में 18 से 65 साल की आयु के लिए निवेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक (60 साल से 65 साल) तक की आयु वाले निवेश कर सकते हैं। एक बार एनपीएस खाता खोलने के बाद निवेशक इसे 70 वर्ष की आयु तक चला सकता है। एनपीएस में निवेश पर धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक टैक्स छूट का फायदा मिलता है। निवेशक की पसंद के अनुसार एनपीएस के तहत इक्विटी और डेब्ट फंड में निवेश की गई पूंजी पर अच्छा रिटर्न मिलता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आपको एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। ध्यान रहे कि एनएससी में प्राप्त ब्याज पर टैक्स लगता है, मगर ब्याज राशि को पुनर्निवेश माना जाता है और इसका भुगतान मैच्योरिटी तक सीधे निवेशक को नहीं किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

इस योजना में अधिकतम 15 लाख रु तक का निवेश किया जा सकता है। धारा 80सी के तहत किसी वरिष्ठ नागरिक को एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के योगदान पर टैक्स कटौती का फायदा मिल सकता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) एक टैक्स-सेविंग विकल्प है। एससीएसएस 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है और इसे 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

टैक्स बेनेफिट के लिए पीपीएफ एक ईईई ऑप्शन है। यहां ईईई का मतलब है कि छूट-छूट-छूट। यानी निवेश की गयी 1.5 लाख रु तक राशि, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर राशि सब कुछ टैक्स फ्री रहता है। पीपीएफ में हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा होती है। पीपीएफ में साल में अधिकतम 1.5 लाख रु तक निवेश कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि खाता

सुकन्या समृद्धि खाता

अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसकी तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं। इस योजना में ब्याज दर सरकारी बॉन्ड यील्ड से संबंधित होती है। योजना की ब्याज दर भी हर तिमाही में बदल सकती है। एक वित्तीय वर्ष में आप न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। मगर एक वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि के लिए टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं।

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