नई दिल्ली, अप्रैल 20। किसी भी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विभिन्न सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक आदि में जमा करने का सबसे अच्छा समय होता है। इन फॉर्म्स में फॉर्म 15जी या फॉर्म 15 एच शामिल हैं। इन फॉर्म के जरिए आप बैंक को बताते हैं कि आपकी ब्याज आय पर टैक्स कटौती न की जाए क्योंकि टैक्सेबल इनकम बेसिक छूट लिमिट से कम होती है। बता दें कि इस वर्ष से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जो आयकर दाखिल करने से छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित बैंकों में फॉर्म 1 बीबीए भरकर जमा करना चाहिए।
किसे मिलती है छूट
केवल पेंशन से इनकम हासिल करने वाले और सावधि जमा (एफडी) से ब्याज प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक इस छूट के लिए पात्र होते हैं। मगर एक शर्त यह है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में जमा की जाए।
ये है नियम
फॉर्म 12 बीबीए एक संपूर्ण फॉर्म है जो धारा 80सी से धारा 80यू के तहत दावा की जाने वाली टैक्स कटौती पर डिटेल मांगेगा। साथ ही धारा 87ए के तहत कर छूट के दावे की भी डिटेल आपको देनी होगी, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को 5 लाख रु से कम पर ले आए। फॉर्म में सावधि जमा से कुल ब्याज और पेंशन से कुल आय की डिटेल भी देनी होगी।
सीबीडीटी की प्रोसेस
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार फॉर्म जमा करने के बाद बैंक टैक्स कटौती और धारा 87 ए के तहत छूट पर विचार करने के बाद करदाता की कुल आय की गणना करेगा और स्लैब दरों के आधार पर प्राप्त आय पर टैक्स में कटौती करेगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरिष्ठ नागरिकों को फॉर्म भरने में कठिनाई न हो, सीबीडीटी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे योग्य वरिष्ठ नागरिकों को फॉर्म भरने में सहायता करें।
टीडीएस में होगी बचत
इसके अतिरिक्त फॉर्म 12बीबीए जमा करने से वरिष्ठ नागरिक करदाता एफडी ब्याज पर टैक्स डिडक्शन एट सॉर्स (टीडीएस) पर रिफंड पाने की परेशानी से भी बच सकते हैं। आईटी कानूनों के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जित 50,000 रु से अधिक की ब्याज आय पर 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है। उदाहरण के लिए, 7 लाख रु की ब्याज आय वाला कोई व्यक्ति 10 फीसदी टीडीएस काटे जाने पर 70,000 रु के टैक्स का भुगतान करेगा, जबकि यदि वही करदाता फॉर्म 12बीबीए जमा करता है, तो उसे 52,500 रु टैक्स का भुगतान करना होगा। इस मामले में, करदाता 17,500 रु का रिफंड प्राप्त करेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
हम आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और टैक्स बचत ऑप्शन के बारे में बताते चलते है। ये है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक शानदार कर बचत निवेश विकल्प है, जिसे रिटायरेंट के बाद लोगों के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन लोगो के लिए निवेश का एक आकर्षक विकल्प है जो लंबी अवधि की बचत योजना में निवेश करना चाहते हैं और निवेश में सुरक्षा के साथ-साथ अन्य अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं।
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