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खो गये Property के कागजात, तो क्या करें, जानिए पूरा प्रोसेस

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Property Documents Lost : सेल डीड (बिक्री विलेख) संपत्ति के स्वामित्व को ट्रांसफर करने का सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन मूल कागजात के बिना नहीं किया जा सकता है। संपत्ति की बिक्री और खरीद से संबंधित लेन-देन केवल मूल संपत्ति दस्तावेजों के साथ ही संभव है। इसलिए जरूरी है कि इन कागजों को सुरक्षित रखा जाए। अगर आपने किसी कारण से अपनी संपत्ति के कागजात खो दिए हैं तो आप क्या करें? इसका जवाब हम आपको यहां पर देंगे।

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खो गये Property के कागजात, तो क्या करें, जानिए पूरा प्रोसेस

एफआईआर दर्ज करने की जरूरत
सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करें, जिसमें कहा गया हो कि मूल संपत्ति के कागजात खो गए हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी कॉपी ले लेनी चाहिए।

समाचार पत्र में नोटिस जारी करें
अगला कदम एक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में संपर्क करना है। डिटेल और संपत्ति के विवरण के साथ दस्तावेजों के खोने से संबंधित नोटिस जारी करना है।

खो गये Property के कागजात, तो क्या करें, जानिए पूरा प्रोसेस

शेयर सर्टिफिकेट को रीइश्यू करना
यदि आपने हाउसिंग सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए शेयर प्रमाण पत्र को खो दिया है तो आप शेयर प्रमाणपत्र को फिर से जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र को फिर से जारी करने के आवेदन के लिए एफआईआर की एक कॉपी और समाचार पत्र के नोटिस को अटैच करना होगा और कुछ को रीइश्यू करने के लिए सोसायटी द्वारा अटैच किया जा सकता है।

एक अंडरटेकिंग रजिस्टर करें
अगली चीज जो आप कर सकते हैं वह है स्टांप पेपर पर एक अंडरटेकिंग बनवाना जिसमें संपत्ति की डिटेल, एफआईआर की कॉपी और अखबार के नोटिस की कॉपी के साथ दस्तावेजों खोने की जानकारी हो। इस अंडरटेकिंग को सभी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। इस दस्तावेज़ को नोटरी द्वारा पंजीकृत, सत्यापित और नोटेराइज्ड किया जाना चाहिए।

डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करें
डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार को एफआईआर की कॉपी, समाचार पत्र नोटिस, नोटरी अंडरटेकिंग के साथ एक आवेदन जमा करना होगा। इन सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित शुल्क रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा।

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ध्यान रखने योग्य अन्य बातें
यदि संपत्ति के दस्तावेज बैंक में रखे गए थे और बैंक द्वारा वे खो गए हैं, तो डुप्लीकेट डीड के मुआवजे के लिए बैंक जिम्मेदार है। कुछ मामलों में कुछ शहरों में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन शिकायत चेक कर सकते हैं और दर्ज कर सकते हैं। खोई हुई संपत्ति से संबंधित प्राथमिकी केवल संपत्ति के मालिक द्वारा दर्ज की जा सकती है।

फेमा का फायदे
एक समय में, भारत में रियल एस्टेट खरीदना एक कठिन काम हुआ करता था। बीते वर्षों में विशिष्ट कानूनी सुधारों के साथ, यह अब एक आसान प्रोसेस हो गयी है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अनुसार एक गैर-आवासीय भारतीय (एनआरआई) 182 दिनों से अधिक समय से भारत से बाहर का निवासी है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में अनिवासी भारतीयों के लिए अचल संपत्ति संपत्ति खरीदने जैसे लेनदेन को नियंत्रित करता है, और वे 1999 फेमा के दायरे में आते हैं।

English summary

Property documents lost what to do know the complete process

The next thing you can do is to make an undertaking on the stamp paper containing the details of the property, the copy of the FIR and the copy of the newspaper notice along with the information about the lost documents.
Story first published: Monday, October 24, 2022, 19:06 [IST]
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