PPF : करोड़पति बनाने और टैक्स बचाने वाले इस ऑप्शन में निवेश है जरूरी, जानिए क्यों

नयी दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएप) सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लंबी अवधि के निवेश ऑप्शनों में से एक है। पीपीएफ लोगों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करता है। यहां निवेशकों को अधिक ब्याज दर मिलती है। साथ ही टैक्स बेनेफिट, टैक्स छूट और अपनी मेहनत की पूंजी के लिए सुरक्षा भी मिलती है। इनकम टैक्स नियमो के अनुसार पीपीएफ में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि के साथ-साथ अर्जित ब्याज भी टैक्स नहीं लगता। पीपीएप में एक साथ या साल में अधिकतम 12 किश्तों में निवेश किया जा सकता है। कम से कम न्यूनतम निवेश 500 रुपये है। जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। इस समय पीपीएफ पर 7.1 फीसदी की ब्याज दर ऑफर की जा रही है। जानिए टैक्स बचाने के लिए इस ऑप्शन में निवेश क्यों जरूरी है।

ऊंची ब्याज दर

ऊंची ब्याज दर

पिछले दो वर्षों में ब्याज दरों में भारी गिरावट आई है और ऐसे निवेश ऑप्शन मिलना बेहद मुश्किल हो गए हैं, जो महंगाई को मात देने वाले रिटर्न ऑफर करते हैं। मगर पीपीएफ ऐसा कर सकता है। इस पर ब्याज दर 7.1 फीसदी है, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी अन्य छोटी बचत योजनाओं पर दी जाने वाली 6.8% से अधिक है। पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर भी इस समय सिर्फ 6.7 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

मिलेगा कम्पाउंडिंग का फायदा

मिलेगा कम्पाउंडिंग का फायदा

यदि आपके पास समय है, तो कंपाउंडिंग की शक्ति आपके निवेश के लिए चमत्कार कर सकती है। 15 वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ, पीपीएफ आपके निवेश को समय के साथ बढ़ने देता है। पीपीएफ के माध्यम से निवेश की अधिकतम राशि हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये है।

बनाएगा करोड़पति

बनाएगा करोड़पति

यदि आप लंबे समय तक निवेश करें तो यह मानते हुए कि निवेश की पूरी अवधि में 7.1% की मौजूदा ब्याज दर स्थिर रहेगी, आप हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपये का निवेश करके 28 वर्षों में 1 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट 15 सालों में मैच्योर होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा, जिसमें आप खाता है, में आवेदन करके आप मैच्योरिटी को 5 वर्षों के लिए कई बार बढ़ा सकते हैं।

ब्याज इनकम होगी टैक्स फ्री

ब्याज इनकम होगी टैक्स फ्री

पीपीएफ छूट-छूट-छूट (ईईई) टैक्स बेनेफिट ऑफर करता है। इसका अर्थ है कि मिलने वाला ब्याज, किया गया निवेश और मैच्योरिटी राशि सब टैक्स फ्री है। यदि आप बैंक डिपॉजिट में निवेश करें तो उससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इससे आपका रिटर्न कम हो जाएगा।

लोन फैसिलिटी

लोन फैसिलिटी

पीपीएफ पर लोन भी मिल सता है। आप पीपीएफ खाता खुलने के तीसरे से छठे साल के बीच लोन ले सकते हैं। आप जिस साल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उससे पिछले साल (वित्त वर्ष) के आखिर में पीपीएफ खाते में जितना पैसा होगा उसका अधिकतम 25 फीसदी तक आपको लोन मिल जाएगा।

समय से पहले कुछ पैसा निकालने की अनुमति

समय से पहले कुछ पैसा निकालने की अनुमति

छठे वित्तीय वर्ष के पूरा होने या सातवें वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद पीपीएफ खाताधारक टैक्स फ्री आंशिक निकासी (कुछ पैसा) पीपीएफ खाते से निकाल सकता है।

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