PPF : बच्चे के लिए माता-पिता कर रहे निवेश तो न करें ये गलती, वरना होगा नुकसान

नयी दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) लंबी अवधि के लिए काफी पसंद किया जाने वाला निवेश साधन है। सबसे जरूरी बात यह एक केंद्र सरकार द्वारा समर्थित बचत योजना है, जिसमें कोई जोखिम नहीं है। आपका रिटर्न भी फिक्स है। इसलिए जो लोग अपने पैसे पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वे पीपीएफ को चुनते हैं। दूसरी बात कि पीपीएफ पर निवेशकों आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किसी वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। मगर कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है वरना आपको अपने पैसे पर ही ब्याज नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि यहीं एक गड़बड़ है जो आप कर सकते हैं और जिसके नतीजे में आपको पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बच्चे के पीपीएफ अकाउंट में माता-पिता दोनों निवेश करते हैं तो उन्हें इससे जुड़े हुए नियमों के बारे में जानने की आवश्यकता है।

1.5 लाख रु से ज्यादा न हो निवेश

1.5 लाख रु से ज्यादा न हो निवेश

एक्सपर्ट बताते हैं कि माता-पिता दोनों नाबालिग बच्चे के पीपीएफ खाते में निवेश कर सकते हैं लेकिन किसी वित्त वर्ष में उनका कुल निवेश बच्चे और उनके खुद के पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रु से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाबालिग बच्चे के पीपीएफ खाते में 50,000 रुपये का निवेश किया है, तो वह व्यक्ति अपने पीपीएफ खाते में 1 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल में 1.5 लाख रुपये के शुद्ध निवेश की लिमिट बरकरार रखनी जरूरी है।

नहीं मिलेगी इनकम टैक्स छूट

नहीं मिलेगी इनकम टैक्स छूट

यदि आप किसी वित्त वर्ष में 1.5 लाख रु से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आपको संभावित जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात भारत में एक से अधिक बैंक हैं जिनमें पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। एक निवेशक पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये से अधिक का निवेश कर सकता है यदि बच्चे और निवेशक का खउद का पीपीएफ खाता दो अलग-अलग बैंकों में हो। मगर उस स्थिति में निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर छूट का दावा नहीं कर सकेगा। इसलिए ध्यान रहे कि 1.5 लाख रु की सीमा को अलग-अलग बैंकों में खाता होने पर भी पार न करें।

माता-पिता रखें इस बात का खास ध्यान

माता-पिता रखें इस बात का खास ध्यान

दूसरी बात माता-पिता दोनों बच्चे के पीपीएफ खाते में निवेश कर रहे हैं तो वो रकम भी 1.5 लाख रु से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस स्थिति में 1.5 लाख रु से ऊपर की राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसे में असल पीपीएफ मैच्योरिटी राशि निवेश के समय पीपीएफ कैलकुलेटर पर बताई गई राशि की तुलना में कम होगी।

कैसे खोलें बच्चे का पीपीएफ अकाउंट

कैसे खोलें बच्चे का पीपीएफ अकाउंट

आप बच्चे का पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खोल सकते हैं। आपको बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए अपना फॉर्म में अपनी भी डिटेल देनी होगी। फॉर्म के साथ कई जरूरी दस्तावेज दिए जाते हैं। वहीं बच्चे का आयु प्रमाण पत्र जरूरी है, जिसके लिए आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। साथ ही आपको 500 रु का चेक देना होगा।

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