PPF Account Revive Process and Penalty: किसी भी तरह के निवेश स्कीम में बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए अनुशान के साथ तय अवधि तक निवेश करना चाहिए। हालांकि, कई बार विषम परिस्थितियों में निवेश नहीं कर पाने के चलते अंकाउंट बंद हो जाता है। ऐसे में उसे दोबार चालू करने में पैनल्टी भी देनी पड़ती है।

यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जो कि एक बेहद पॉपुलर लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें निवेश करते हैं और आपका भी अकाउंट बंद हो गया है यानी किसी कारण से 'डिसकंटीन्यूड' (Discontinued) या 'इनएक्टिव' (Inactive) हो गया है तो आज हम आपको यहां यह बता रहे हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितने का पैनाल्टी देना पड़ सकता है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं...
बता दें कि PPF में शानदार रिटर्न के साथ टैक्स छूट भी मिलता है। PPF में जमा की गई राशि पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स-फ्री होता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।
क्यों बंद हो जाता है PPF अकाउंट?
PPF अकाउंट का 'डिसकंटीन्यूड' (Discontinued) या 'इनएक्टिव' (Inactive) होने का सबसे बड़ा सामान्य कारण सालाना मिनिमम डिपॉजिट जमा न करना है। PPF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए जमा करना ज़रूरी होता है। यदि आप किसी भी वित्तीय वर्ष में मिनिमम अमाउंट यानी 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट 'डिसकंटीन्यूड' की कैटेगरी में चला जाता है।
PPF उकाउंट का रिवाइव करना क्यों है ज़रूरी?
यदि आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो गया है या डिसकंटीन्यू हो गया है तो उसे रिवाइव करना बहुत जरूरी है अन्यथा इसपर मिलने वाला कई तरह के लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे।
यदि पीपीएफ अकाउंट डिसकंटीन्यू है तो आप उस पर लोन लेने या पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा मैच्योरिटी पर आपको केवल आपकी जमा की गई राशि और उस पर Accrued इंटरेस्ट ही मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी PPF अकाउंट डिसकंटीन्यू रहने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
PPF अकाउंट को रिवाइव करने के लिए कोई समय सीमा (Time Limit) नहीं होती है। आप इसे कभी भी दोबारा चालू करवा सकते हैं, जब तक कि अकाउंट मैच्योर न हो जाए। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है।
PPF अकाउंट को रिवाइव करने का आसान प्रोसेस
यदि आप डिसकंटीन्यूड PPF अकाउंट को रिवाइव करना चाहते हैं तो नीचे सिम्पल और आसान स्टेप्स बताए गए हैं जिसे फॉलो कर आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं...
- - सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाएं जहां PPF अकाउंट खुला है।
- - PPF अकाउंट रिवाइवल के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसमें अपनी अकाउंट डीटेल्स, पेनल्टी डीटेल्स और बकाया मिनिमम डिपॉजिट जैसी पूरी जानकारी सही-सही भरें।
- - बकाया मिनिमम डिपॉजिट जमा करें। जितने सालों से आपका अकाउंट डिसकंटीन्यूड है, उतने सालों के लिए आपको हर साल के हिसाब से 500 रुपए का मिनिमम डिपॉजिट जमा करना होगा। मसलन यदि आपने 5 साल तक जमा नहीं किया है तो आपको (5 x 500 रुपए) यानी 2500 रुपए जमा करने होंगे।
- - मिनिमम डिपॉजिट के साथ-साथ आपको हर डिसकंटीन्यूड साल के लिए 50 रुपए की पेनल्टी भी जमा करनी होगी। यानी यदि आपने पांच साल तक जमा नहीं किया है तो पेनल्टी के तौर पर आपको (5 x 50 रुपये) = 250 रुपये की पेनल्टी जमा करनी होगी।
- - एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट स्लिप के साथ PPF पासबुक, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की कॉपी जैसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।
- - पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद, अपनी PPF पासबुक को अपडेट करवाना न भूलें, ताकि उसमें नया स्टेटस और जमा की गई राशियां दिख सकें।
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