Provident Fund Withdrawal: PF से पैसा निकालना है बेहद आसान, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, ये है प्रोसेस

Provident Fund Withdrawal Process: पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का प्रोसेस बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। यह नई सुविधा ईपीएफओ सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इमरजेंसी की स्थितियों के लिए पैसे की जरूरत होती है।

PF Withdrawal

इन कारणों से निकाल सकते हैं PF से पैसा

अगर किसी कर्मचारी को इमरजेंसी में इलाज करवाना हो, एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए या बहन- भाई की शादी के लिए पैसों की जरूरत है या फिर घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वह इसका फायदा उठा सकता है। ऑटो-मोड सेटलमेंट के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ फंड से पैसे इमरजेंसी इलाज, बहन या भाई की शादी, एजुकेशन, शादी, घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले पीएफ मेंबर को सिर्फ बीमारी के दौरान ही पीएफ से एडवांस में पैसा निकालने की अनुमति थी।

ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

पीएफ राशि निकालने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसमें ये सभी शामिल हैं-

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)
  • ईपीएफ ग्राहक की बैंक अकाउंट की जानकारी
  • पहचान और पते का प्रमाण
  • आईएफएससी कोड और खाता संख्या सहित कैंसिल चेक

यूएएन से ऑनलाइन पीएफ निकालने का ये है पूरा प्रोसेस

स्टेप 1: इस प्रोसेस को शुरु करने के लिए आधिकारिक UAN पोर्टल पर जाएं ।
स्टेप 2: सुरक्षित लॉगिन करें- पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करें। वेरिफाई करने के लिए 'साइन इन' बटन पर क्लिक करने से पहले कैप्चा को सही ढंग से भरें।
स्टेप3: KYC वेरिफिकेशन: सफल लॉगिन के बाद, 'मैनेज' टैब चुनें और लिस्ट से 'KYC' चुनें। यह चरण यह वेरिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या आपके KYC जानकारी, जिसमें आधार, पैन और बैंक की जानकारी शामिल हैं।
चरण 4: क्लेम प्रोसेस को शुरू करें। KYC वेरिफिकेशन के बाद, 'ऑनलाइन सेवाएं' टैब पर जाएं। यहा, आपको 'क्लेम (फ़ॉर्म-31, 19, 10C, और 10D)' ऑप्शन मिलेगा। क्लेम प्रोसेस आरंभ करने के लिए इसे चुनें।
स्टेप 5: सदस्य जानकारी वेरिफआई करें। अगली स्क्रीन पर आपके सदस्य जानकारी, KYC जानकारी और अन्य सेवा-संबंधी जानकारी प्रस्तुत किए जाएंगे। अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और दिए गए जानकारी की पुष्टि करने के लिए 'वेरिफाई करें' चुनें।
स्टेप 6: Undertaking Certificate में 'हां' पर क्लिक करके Undertaking Certificate से सहमत पर क्लिक करें।
स्टेप 7: ऑनलाइन क्लेम के साथ आगे के स्टेप पर जाएं। क्लेम प्रोसेस में अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए 'ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन को चुनें।
क्लेम प्रोसेस का प्रकार चुनें। क्लेम प्रोसेस के फॉर्म में, 'मैं आवेदन करना चाहता हूं' टैब के अंतर्गत उस दावे का प्रकार स्पेसिफाई करें जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं। ऑप्शन में पूर्ण ईपीएफ निपटान, ईपीएफ आंशिक निकासी (Loans or advances), या पेंशन निकासी शामिल हैं। इन विकल्पों की उपलब्धता सेवा मानदंडों के आधार पर आपकी पात्रता पर निर्भर करती है।
स्टेप 9: क्लेम जानकारी को स्पेसिफाई करें। पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) जैसे क्लेम के लिए, एडवांस का उद्देश्य, जरूरी राशि और अपना वर्तमान पता बताएं।
स्टेप 10: सबमिशन और डॉक्यूमेंटेशन- प्रमाणपत्र बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन के लास्ट स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। आपके दावे की प्रकृति के आधार पर, आपको अपने आवेदन के उद्देश्य से संबंधित स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है।

पीएफ कब निकाल सकते हैं?

व्यक्ति अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पूर्ण या आंशिक निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
ईपीएफ से पूर्ण निकासी दो परिस्थितियों में एक्सेप्ट होता है-
रिटायर्ड - जब कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता है।
बेरोजगारी - अगर कोई व्यक्ति एक महीने से ज़्यादा समय तक बेरोज़गार रहता है, तो उसे अपने कुल EPF संचय का 75% निकालने की अनुमति है। अगर बेरोजगारी की अवधि दो महीने से ज़्यादा हो जाती है, तो बाकी 25% भी निकाला जा सकता है।

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