नयी दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए देश भर में पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन में सभी घर पर हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से काम कर रहे हैं। वैसे ये समय कुछ खास निपटाने का भी है। ऐसे काम जिन्हें आप घर बैठे निपटा सकते हैं। खास कर पैसों के मामले के जितने अटके हुए आपके काम हैं उन्हें इसी समय में निपटाना बेहतर है। यहां हम आपको ऐसे ही एक मामले की जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे यदि आपके पुराने पीएफ खाते में कुछ पैसा फंसा हुआ है तो आप उसे कैसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन में ऐसा पैसा मिलना बेहतर ही है, क्योंकि इस समय कब कैसी आर्थिक जरूरत पड़ जाए ये कहना मुश्किल है। आइये जानते हैं पुराने पीएफ खाते से पैसे निकालने का तरीका।
ऐसे हो जातें दो पीएफ अकाउंट
हम आपको पुराने पीएफ खाते से पैसे निकालने का तरीका बताएंगे, मगर उससे पहले बताते हैं कि कैसे किसी के दो पीएफ खाते हो जाते हैं। दरअसल अब वो समय नहीं जब किसी एक कंपनी में ही काम करते करते पूरा जीवन बता दें। अच्छे मौके की तलाश में लोग कंपनी बदलते हैं। विभिन्न कंपनियों या संस्थानों के साथ काम करने की वजह से ही लोगों के एक से अधिक पीएफ खाते हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पुराने खाते से पैसे निकालने के तरीके के साथ ही नियमों का भी पता होना चाहिए। एक से अधिक पीएफ खाते होने पर आपका पुराना खाता इन-ऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसा डालना रुक जाता है।
पहले करें पुराने खाते को ट्रेस
सबसे पहले आपको अपना पुराना पीएफ अकाउंट ट्रेस करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद इन-ऑपरेटिव अकाउंट हेल्पडेस्क ऑप्शन को चुनें और शिकायत बॉक्स में अपनी समस्या की पूरी जानकारी दें। समस्या बताने के बाद आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। इस डिटेल में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पति / पिता का नाम, एम्प्लॉयर का नाम शामिल है। इस सभी जानकारियों की सहायता से आपको अपना पुराना पीएफ अकाउंट ढूंढने में मदद मिलेगी। एक बार अकाउंट मिलने के बाद आप खाते में पड़े पैसे को निकाल या ट्रांसफर भी कर सकेंगे।
यहां जानिए पैसा ट्रांसफर का आसान और पूरा प्रोसेस
- सबसे पहले यूएएन नंबर एवं पासवर्ड से ईपीएफ अकाउंट में लॉग-इन करें
- ऊपर मौजूद टैब में Online Services पर जायें
- यहां से One Member-One EPF Account Transfer Request ऑप्शन पर क्लिक करें
- फिर यूएएन नंबर दर्ज करें। आप पुरानी ईपीएफ सदस्य आईडी भी डाल सकते हैं। इससे आपकी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी।
- इसके बाद ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए पुरानी या मौजूदा कंपनी को चुनें
- फिर पुराना अकाउंट चुनें और ओटीपी जनरेट करें
- बताई हुई जगह ओटीपी दर्ज करें
- इससे कंपनी के पास ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहुंचेगी
- इस प्रोसेस को पूरा होने में तीन दिन लगेंगे
- ईपीएफओ का फील्ड ऑफिसर भी इसका सत्यापन (Verify) करेगा
- ऑफिसर द्वारा वेरिफिकेशन के बाद पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
- ट्रांसफर का आवेदन पूरा हुआ या नहीं इसे Track Claim Status द्वारा देखा जा सकता है
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