कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में नौकरी पेशों को राहत देने के लिए मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने मेंबर्स को एक बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया था।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में नौकरी पेशों को राहत देने के लिए मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने मेंबर्स को एक बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया था। इसके तहत सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकालने की इजाजत दी गई थी। लॉकडाउन में इसी कारण आर्थिक संकट में पैसे की जरूरत पड़ने पर लोग प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से पैसे निकल रहे हैं। बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ एडवांस लेने की अनुमति दी थी।
जानिए क्यों हो रहे क्लेम रिजेक्ट
वहीं इसी बीच जानकारी मिली है कि पिछले 40 से ज्यादा दिनों में लाखों लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए है। इसके पीछे क्लेम करते वक्त दी गई गलत जानकारियां है। जानकारों की मानें तो एक बार जब आप अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए क्लेम फाइल करते हैं तो ईपीएफओ सभी बताए गए विवरणों को अपने रिकॉर्ड से चेक करता है। वह यह भी देखता है कि क्या आपका क्लेम नियमों और शर्तों के अनुसार है या नहीं। सभी चीजों को जांच-परख लेने के बाद ही क्लेम की रकम बैंक खाते में डाली जाती है। फाइनेंशियल इमर्जेंसी से निपटने के लिए क्लेम फाइल कर रहे हैं तो तीन अहम शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। जैसे कि यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए, आधार वेरिफाइड हो और यूएएन के साथ लिंक हो और यूएएन से सही आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता जुड़ा हो।
इन 4 वजहों से नहीं निकाल पा रहे हैं लोग पीएफ खाते से पैसे
केवाईसी का पूरा न होना
कोई भी खाताधारक अगर ऑनलाइन पीएफ एडवांस को क्लेम करना चाहता है तो यह सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आपका यूएएन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो सबसे पहले केवाईसी को पूरा करना जरूरी है। इसे मेंबर पोर्टल पर सबमिट करना भी जरूरी है। जब ऑनलाइन क्लेम किया जाता है तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। ऐसे में आपके आधार और रजिस्टर्ड नंबर का एक ही होना अनिवार्य है।
बैंक खाते की गलत डिटेल
बैंक का गलत ब्योरा क्लेम की रकम उस बैंक खाते में डाली जाती है जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इसलिए ईपीएफ से पैसा निकालने का अनुरोध करने से पहले आपको रिकॉर्ड में दर्ज बैंक खाते का ब्योरा चेक कर लेना चाहिए।
गलत डेट ऑफ बर्थ
ईपीएफओ और कंपनी के रिकॉर्डों में अगर जन्मतिथि मेल नहीं खाती है तो पैसा निकालने के अनुरोध को खारिज किया जा सकता है। हाल में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जन्मतिथि को ठीक करने के नियमों को आसान किया गया है।
यूएएन का आधार से लिंक नहीं होना
अगर आप कोरोना महामारी से संबंधित ईपीएफ निकालने का क्लेम करते हैं तो एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आपका आधार वेरिफाइड हो और यह आपके यूएएन से जुड़ा हुआ हो। आपका यूएएन अगर आधार से जुड़ा नहीं है तो आपका ईपीएफ निकालने का क्लेम खारिज हो जाएगा।
जानिए पीएफ का पैसा निकालने का प्रोसेस
- इस लिंक के माध्यम से अपने यूएएन खाते में जाएं- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें।
- आपको एक पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपके सभी डिटेल होंगे। (यह आपसे आपके खाता संख्या के अंतिम चार अंकों को दर्ज करके आपके बैंक खाते को मान्य करने के लिए कहेगा)
- डिटेल भरकर आगे बढ़ें, पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपने बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।
- इसके बाद आपको आधार नंबर के माध्यम से ओटीपी मिलेगा।
- बस इस ओटीपी को भर दें। इसके बाद अधिकतम 15 दिन के भीतर पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।
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