Penalty for Missing ITR Filing Last Date: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वह ये है कि अगर कोई टैक्सपेयर अंतिम तारीख तक किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं करता है तो क्या उसे पेनेल्टी देनी पड़ेगी? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।

क्या कहता है इनकम टैक्स नियम?
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजतइनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई टैक्सपेयर लास्ट डेट तक किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे उस साल 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। इसे बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग भी कहा जाता है।
आयकर नियमों के अंतर्गत, हर साल टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं और 31 जुलाई की डेडलाइन तक आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो भी आपको एक आखिरी दिया मौका दिया जाता है। लेकिन इसके बदले पेनाल्टी के तौर पर बिलेटेड रिटर्न भरने में आपसे लेट फीस ली जाती है।
इतना देना होगा जुर्माना
इस जुर्माना का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि टैक्सपेयर की सालाना इनकम कितनी है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टीअगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक या इससे कम है तो उसे बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 1,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। अगर टैक्सपेयर की सालाना इनमक 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 5,000 रुपये पेनाल्टी चुकानी पड़ती है।
इसके अलावा टैक्सपेयर को अपनी टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इस तरह 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर दो तरह से पेनाल्टी लगती है। टैक्स पर चुकाना होगा इंटरेस्टइनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234ए के मुताबिक, टैक्सपेयर को अपने टैक्स अमाउंट पर हर महीने 1 फीसदी के रेट से इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है।
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उस डेट तक होता है, जिस डेट को टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1 अगस्त की तारीख से किया जाता है।
क्या टैक्सपेयर्स को रिफंड दिया जाता है?
31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को रिफंड का पैसा नहीं मिलता है। इस बीच अगर उसे होम लोन या किसी दूसरे लोन की जरूरत पड़ता है तो उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बैंक या एनबीएफसी लोन के अप्लिकेशन मिलने पर अप्लिकेंट से इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं।
ऐसे भरें Belated ITR
- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा।
- इसके बाद यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें और ई-फाइल मेन्यू में फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा।
- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं।
- आपको यहां स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप आईटीआर-1 फाइल करना है। इसके बाद अगले पेज पर आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे. यहां आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। आईटीआर फॉर्म 1 के साथ प्रोसीड करें।
- यहां आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां देख सकते हैं फिर अगले पेज में इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं इसकी जानकारी मिलेगी।
- अब आपको अपने प्री-फिल्ड रिटर्न के डीटेल्स वैलिडेट करने होंगे। इसमें पर्सनल डीटेल्स में अपनी डीटेल्स चेक कर लें। अगर फाइलिंग सेक्शन में कुछ चेंजेज़ हैं तो आप एडिट कर सकते हैं।
- जब आपने सारी डीटेल्स वैलिडेट कर ली हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स अमाउंट अभी भरना है तो आप अभी या बाद में e-pay टैक्स सर्विस के साथ कर सकते हैं।
- इसके बाद अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। फिरआपको आईटीआर वेरिफाई करना होगा। इसके लिए तीन ऑप्शन आएंगे। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं।
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