Pan Card News: पैन कार्ड कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसे पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, पैन कार्ड की मदद से बैंकिग सवाओं से लेकर इनकम टैक्स भरने तक कई सारे काम आसानी से हो जाते हैं।

पैन कार्ड के बिना आप बैंक के कई सारे फाइनेंशियल काम नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार और बैंक से भी लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको बता हैं कि पैन कार्ड से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां जो लोग अक्सर कर देते हैं उसके लिए उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
पैन कार्ड बनवाते समय न करें ये गलती
अगर आप पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें कि फॉर्म 49 ए में, आपका हस्ताक्षर बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, न कि बॉक्स के बाहर।
इसके साथ-साथ पैन कार्ड बनवाते समय परिचय पत्र के साथ-साथ पते का प्रूफ संबंधित दस्तावेज कभी सबमिट न करें जो आवेदक के नाम पर नहीं है।
इसके अलावा पिता के कॉलम में पत्नी या पति का नाम न लिखें और अपना नाम संक्षेप में लिखने से बचें। ऐसा करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है।
इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब पैन कार्ड के लिए आवेदन करें तो फॉर्म 49 ए में पूरा डाक पता जरूर लिखें। एड्रेस के कॉलम में अपना पिन कोड भी सही से भरे और यह जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए।
पिन कोड के अलावा आपको फॉर्म 49 ए में अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखनी चाहिए।
अगर आपके पास हैं दो पैन कार्ड
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
जी हां, आयकर विभाग के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो उस पर 10000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की न्यूनतम सजा काटनी पड़ सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।
अगर आपने भी गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं तो आप एक पैन कार्ड को सरेंडर करके इस गलती को सुधार सकते हैं वरना आपका परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा।
पैन कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से सरेंडर कर सकते हैं।
अगर कोई जानकारी बदलवानी है तो नहीं देना होगा जुर्माना
अगर आप पैन कार्ड में गलत नाम या फिर अन्य कोई जानकारी दर्ज करवा देते हैं जो गलत है तो वह आसानी से सही करवा सकते हैं और इसके लिए आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ता है।
आपको पहले NSDL PAN की या UTIITSL PAN की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको जानकारी अपडेट करने के लिए आवेदन करना होगा। पैन कार्ड पर आपकी जानकारी अपडेट करने में 15 से 30 दिनों का समय लगता है।
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