Pan Card News: क्या 10 साल बाद बदलना होता है पैन कार्ड? ये नियम जरूर जान लीजिए

Pan Card News: पैन कार्ड का यूज कई चीजों के लिए किया जाता है। इसे एक अहम डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। इनकम टैक्स दाखिल करने से लेकर अन्य कई वित्तीय कामों को पूरा करने के लिए पैन कार्ड का यूज होता है।

बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

Pan card limit

क्या 10 साल से ज्यादा पुराने पैन कार्ड को बदलना पड़ेगा?

पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि स्थायी खाता संख्या (पैन) करदाता के जीवन भर वैध रहती है जब तक कि इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता है।

केवल टूट हुए या धुंधले हस्ताक्षर के लिए पुराने पैन कार्ड को नए से बदलना अनिवार्य नहीं है। यदि आवश्यक हो तो मूल पैन की हूबहू प्रतिकृति के रूप में डुप्लिकेट पैन कार्ड जारी किया जा सकता है।

जीवनभर वैध रहता है पैन कार्ड

आपको बता दें कि पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है और पैन कार्ड में यूजर के हस्‍ताक्षर, फोटो और पता भी दर्ज होता है।

पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पैन कार्ड में दर्ज अन्‍य जानकारियों को पैन कार्ड होल्‍डर अपडेट कर सकता है।

एक ही पैन कार्ड जीवनभर के लिए वैध रहता है और आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है।

इसी सेक्शन के सातवें प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है।

ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

ईपैन का कर सकते हैं इस्तेमाल

पैन कार्ड मुख्य रूप से इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए है, इसे अक्सर पहचान के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

सही स्थिति में पैन कार्ड रखने से इसे पहचान या सत्यापन उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनएसडीएल पैन पोर्टल से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक पैन (ईपैन) की एक कॉपी भीकर सकते हैं।

वहीं पुराने और घिसे-पिटे पैन कार्ड को बदलने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए जरूरी है कि पैन कार्ड में लिखी जानकारी स्पष्ट हो, ताकी आपकी पहचान का सत्यापन हो सके और इसी के लिए आप ईपैन का यूज कर सकते हैं।

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं

आप भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नए या डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइटों (पैन कार्ड सेवाओं के लिए अधिकृत एजेंसियां) पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

आपको लागू होने पर पैन कार्ड आवेदन पत्र (फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए) भरना होगा।

ऑफलाइन आवेदन के लिए आप निकटतम पैन कार्ड केंद्र या अधिकृत सेवा प्रदाता के पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक भौतिक आवेदन पत्र जमा करके नए या डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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