Pan Card: पैन कार्ड कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसकी मदद से आप बैंक अकाउंट से लेकर टैक्स भरने तक के लिए यूज होता है। पैन कार्ड पर जो नंबर मेंशन होता है जिसे पैन नंबर भी कहते हैं उस नंबर में ही कई डिटेल्स छुपी हुई होती है।
आप जब पैन कार्ड के आवेदन के समय जानकारी देते हैं उन जानकारी के आधार पर ही पैन नंबर तैयार होता है। वैसे पैन नंबर 10 डिजिट का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर होता है। इसमें हर नंबर कुछ डिटेल्स को शो करता है। आइए जानते हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है।

ऐसे चेक करें आपका पैन कार्ड Active है या नहीं
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएं। इसके लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर आपको जाना होगा। इसके बाद अब Quick Links सेक्शन में जाएं और "वेरीफाई पैन स्टेटस" पर क्लिक करें।
इसके बाद नया पेज ओपन होगा इसमें पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और पैन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और Continue पर क्लिक करें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें और Validate पर क्लिक करें। इसके बाद हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा। इसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN अब यहां आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
पैन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद New PAN विकल्प चुनें।
पैन कार्ड फॉर्म 49A चुनें, जिसे व्यक्तियों के लिए चुना जाना चाहिए, चाहे वे भारतीय नागरिक हों, NRE/NRI या OCI व्यक्ति हों। फिर इस फॉर्म में जानकारी को सही से आपको भरना होगा।
फॉर्म जमा करने के बाद आपको प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, ताकि फॉर्म की प्रोसेसिंग शुरू हो सके।
शुल्क का भुगतान करने और पैन फॉर्म 49A जमा करने के बाद, एक रसीद तैयार की जाती है, जिसमें 15 अंकों की रिसिप्ट संख्या होती है। इसके बाद आप आधार OTP प्रमाणीकरण का उपयोग करके आवेदन पर ई-साइन कर सकते हैं या ऑनलाइन जमा करने के 15 दिनों के भीतर कूरियर द्वारा NSDL पैन कार्यालय या UTIITSL कार्यालय को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 49A आवेदन भेज सकते हैं।
रिसिप्ट संख्या को संबंधित कार्यालय में कूरियर करने के बाद, पैन नंबर का सत्यापन किया जाता है और NSDL/UTIITSL पैन सत्यापन के बाद कार्ड तैयार किया जाता है।
भौतिक पैन कार्ड 15 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म में आपके पते पर भेजा जाता है।


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