नयी दिल्ली। आज के समय में डिजिटल लेन-देन काफी बढ़ गए हैं। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट और लेन-देन करना पसंद करते हैं। इसमें झंझट कम है और समय की बचत भी होती है। मगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें और वो पूरा न हो। यानी आपका पैसा तो कट गया, मगर जिसे भेजा उसे नहीं मिला। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो जरा भी परेशान न हों। आरबीआई के नियमों के अनुसार आपको एक तय समय में पैसा वापस किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है आरबीआई का पूरा नियम।
सामने आई दिक्कत
हाल ही में कुछ बैंकों के ग्राहकों को ऑनलाइन लेन-देन में दिक्कत आई। इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने ट्वीट कर लोगों को तसल्ली भी दी। एनपीसीआई ने स्थिति के सामान्य होने और ट्रांजेक्शन सामान्य तौर पर पूरे होने की बात कही। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों को अपना कटा हुआ पैसा वापस नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि उन लोगों को कब तक अपना पैसा वापस मिलेगा।
इतने में दिन पैसा वापस मिलना चाहिए
अगर कोई ग्राहक एटीएम या मिनी एटीएम से पैसा निकाले, मगर अकाउंट से डेबिट हो जाने के बावजूद कैश नहीं मिला तो 5 दिनों के अंदर आपको पैसा वापस मिलना चाहिए। इसी तरह अगर कार्ड से पैसा कटने के बावजूग लाभार्थी को नहीं मिल पाया तो एक दिन में आपको पैसा वापस दिया जाना चाहिए। यदि ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपने कोई लेन-देन की और वो असफल रही तो भी 5 दिन के अंदर पैसा वापस आना चाहिए।
बैंक पर लगता जुर्माना
19 सितंबर 2019 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर के अनुसार तय अवधि में कटा हुआ पैसा न मिलने पर बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना देना होहगा। आरबीआई के नियम के अनुसार यह जुर्माना प्रति दिन 100 रु होगा। यानी अगर कटा हुआ पैसा ग्राहक को निश्चित अवधि में नहीं मिलता तो हर दिन 100 रु का जुर्माना देना होगा।
एसबीआई ग्राहक क्या करें
पैसे कटने के किसी मामले में एसबीआई के ग्राहक बैंक की योनो ऐप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए किए गए भुगतान के स्टेटस की शिकायत करने का विकल्प होता है, जहां आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी। यहां भुगतान की तारीख, पेमेंट की राशि और 12 संख्या के ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को दर्ज करना होता है। रिफंड के लिए आप आरआरएन यानी रिट्रीवल रेफरेंस नंबर को भेज सकते हैं।
बहुत काम की है यूपीआई सर्विस
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम से आप पैसे ट्रांसफर, बिजली, मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड आदि के बिल का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही आपको इससे इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद और रिन्यू कराने की भी सुविधा मिलती है। आप रिलीफ फंड में डोनेशन भी दे सकते हैं। मोबाइल फोन, डीटीएच कनेक्शन और मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए यूजर्स मूवी, बस और ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। यूपीआई से यूजर्स किसी भी समय रियल टाइम बेसिस पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
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