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नया मोटर व्हीकल कानून: वाहनों के चालान से वसूले गए 577 करोड़ रु

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब तक 38 लाख से ज्यादा चालाना काटे गए हैं। इन चालान के जरिए 577.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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नई दिल्‍ली: देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब तक 38 लाख से ज्यादा चालाना काटे गए हैं। इन चालान के जरिए 577.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभी में दी है। उन्होंने कहा कि हालांकि चालान अदालतों में भेजे जा रहे हैं। अभी वास्तविक रेवेन्यु की जानकारी उपलब्ध नहीं है। गडगरी ने एक जवाब में कहा कि एनआईसी (वाहन, सारथी) के डाटाबेस में मौजूद जानकारी के मुताबिक, 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 38,39,406 चालान जारी किए गए। ये चालान कुल 5,77,51,79,895 रुपये के रहे।

तमिलनाडु में काटे गए सबसे ज्यादा चालान: गडकरी

तमिलनाडु में काटे गए सबसे ज्यादा चालान: गडकरी

इस दौरान उन्‍होंने इस बात से भी अवगत कराया कि 18 राज्यों में चंडीगढ़, पुडुचेरी, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, दादरा व नागर हवेली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। सबसे ज्यादा 14,13,996 चालान तमिलनाडु में काटे गए। वहीं सबसे कम 58 चालाना गोवा में जारी हुए। सरकार ने हाल ही में कहा है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी राज्य ने मोटर व्हीकल (संशोधन) कानून, 2019 लागू नहीं किया हो। हालांकि कुछ राज्यों ने कानून के तहत उन्हें मिले अधिकारों के तहत जुर्माना घटा दिया है। याद दिला दें कि नए कड़े और ज्यादा जुर्माने वाले मोटर व्हीकल नियम 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हुए हैं।

नए नियम के तहत जानें उल्लंघन पर कितना जुर्माना

नए नियम के तहत जानें उल्लंघन पर कितना जुर्माना

  • नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
  • नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
  • नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
  • सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्मा 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
  • टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
  • सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
  • ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये कर दिया गया है।
  • डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
  • गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया।
  • सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना लगेगा।
  • इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • नाबालिग द्वारा अपराण करने पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है।
  • एग्रीगेटर्स द्वारा लाइनेंस शर्त तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना।
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान।

 

आपके नाम पर चालान है या नहीं, ऐसे करें चेक

आपके नाम पर चालान है या नहीं, ऐसे करें चेक

1. ई चालान भरने के लिए आपको सबसे पहले ई चालान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा।
2. यहां आपको चालान डिटेल्स वाली एक विंडो मिलेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है।
3. आप इस पर अपने चालान नंबर, वाहन नंबर और डीएल नंबर की मदद से चालान भर सकते हैं। इनमें से कोई भी जानकारी भरकर आपको कैप्चा भरना होगा और गेट डिटेल्स की विकल्प पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपके सामने एक नई विडों खुल जाएगी, जिसमें आपको पे का विकल्प मिलेगा। पे के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।
5. आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपीआएगा, जिस ओटीपी के स्थान पर लिख कर सबमिट पर क्लिक करें।
6. आपके सामने राजकोष की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करें के आप चालान की राशि ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा करें

घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा करें

वहीं कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। जी हां सिग्नल पर लगे कैमरा की मदद से आपका ऑनलाइन चालान भी कट सकता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। ऐसे में इसे भरने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके ल‍िए आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं।

English summary

New Motor Vehicle Act Rs 577 Crore Recovered From Challan Of Vehicles

New Motor Vehicle Act: 38 lakh challans have been deducted so far, a fine of Rs 577 crore has been imposed।
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