National Pension System: बंद हो गया है नेशनल पेंशन सिस्टम का खाता, जानें एक्टीवेशन का तरीका

National Pension System: कई लोग रिटायरमेंट के बाद मोटा फंड बनाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार कई कारणों की वजह से कई बार इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें परेशना होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से फ्रीज अकाउंट को बंद कर सकते हैं। आज हम आपको इसकी बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आसानी से फ्रीज हुए नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते को फिर से एक्टीवेट कर सकते हैं।

आपको बताते चलें कि लोग बुढ़ापे में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खाता खोतले हैं। ताकी भविश्य में उन्हें पैसों को लेकर कोई दिक्कत हो। लेकिन अगर जब आपका अकाउंट फ्रीज हो या किसी कारण से बंद हो जाए, तो इसे वापस से एक्टीवेट किया जा सकता है। आइए आपको इन अकाउंट को एक्टीवेट करने के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि किस कारण से नेशनल पेंशन सिस्टम का खाता फ्रीज किया जाता है। इस स्कीम के तहत अगर आपको खाता खुलावाना है, तो आपको टियर 1 अकाउंट में 500 रुपए और टियर 2 अकाउंट में 1000 रुपए डालने होते हैं।

इसके बाद आपको हर साल इस टियर 1 अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए और टियर 2 अकाउंट पर मिनिमम 250 रुपए जमा करना होता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इसमें मैक्सिमम इनवेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर आपके द्वारा किसी साल में न्यूनतम अमाउंट नहीं जमा किया है तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है या फिर उसे इनएक्टिवेट किया जा सकता है।

अगर किसी का नेशनल पेंशन सिस्टम का अकाउंट फ्रीज दिया आईएनएक्टिव हो गया है तो उसे वापस एक्टिवेट करने के लिए UOS-S10-A फॉर्म भरना होता है। आप बड़ी आसानी से पोस्ट ऑफिस से यह फॉर्म ले सकते हैं। या फिर जिस बैंक में आपका एनपीएस अकाउंट चल रहा है वहां से भी आपको यह फॉर्म मिल जाता है।

इसके अलावा ये फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जाता है। आपके पूरे फॉर्म को भरना पड़ता है फिर उसके बाद अकाउंट सब्सक्राइबर के पी आर ए एन कार्ड की कॉपी को भी उसके साथ अटैच करना होता है। इसके बाद आपकी जितने सालों की मिनिमम राशि बची हुई है, उसे जमा करना पड़ता है और 100 रुपए की पेनल्टी अलग से लगती है।

इन सभी प्रक्रिया के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफिस जमा कर लिया जाता है। इसके बाद ऑफिस के अधिकारी आपके खाते का वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद आपके वेरीफिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और आपका पीआरएएन एक्टिवेट कर दिया जाता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम की स्कीम में लगाए गए पैसे को आप एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ 60 साल से पहले एक बार में 60 प्रतिशत तक ही निकाला जा सकता है। जबकि जमा किए गए पैसों का 40 प्रतिशत हिस्सा एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

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