Mutual Fund : कैसे जोड़े अपने नॉमिनी का नाम, यहां जानिए आसान प्रोसेस
Mutual Fund Nominee : सालों से 39 लाख करोड़ रुपये का भारतीय म्यूचुअल फंड (एमएफ) सेक्टर निवेशकों के लिए अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में किसी को नॉमिनी बनाने के लिए अभियान चला रहा है। पिछले महीने इस अभियान को तब बढ़ावा मिला जब पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एमएफ निवेशकों के लिए किसी को नॉमिनी करने या नॉमिनेशन से बाहर निकलने को अनिवार्य कर दिया। नए फोलियो के लिए यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो गया है। आइए जानते हैं कि आप अपने एमएफ निवेश में किसी को पहले से नॉमिनी नहीं बनाया है तो अब आप किसी को कैसे नॉमिनी बना सकते हैं।
क्या होता है फायदा
नॉमिनी बनाने की सुविधा किसी निवेशक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी व्यक्ति या व्यक्तियों को उसके निवेश का लाभ दिलाने में सक्षम बनाती है। म्यूचुअल फंड में ये सुविधा सालों से है। नॉमिनी की नियुक्ति के लिए ऐप्लिकेशन फॉर्म में हमेशा एक कॉलम होता है। जानकार निवेशक अपने करीबी और प्रियजनों को नॉमिनी बनाते रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी निवेश के अन्य ऑप्शनों से अलग नहीं हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए, सिंगल नामों में फोलियो के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य था।
क्या है डेडलाइन
सेबी ने अब निवेशकों को नॉमिनी बनाने या मौजूदा फोलियो के लिए नॉमिनेशन से बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें संयुक्त रूप से चल रहे फोलियो भी शामिल हैं। यदि मौजूदा फोलियो निवेशक इस मानदंड का पालन नहीं करते हैं, तो उनका निवेश रुक जाएगा और वे उनमें लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। नए फोलियो तभी क्रिएट किए जा सकते हैं जब आप अपना नॉमिनेशन रजिस्टर कर लें या स्पष्ट रूप से इस ऑप्शन से बाहर निकल जाएं।
ये है ऑफलाइन तरीका
ऑफलाइन रूट का उपयोग करके खोले गए खाते, जिन्हें निवेशक के वेट सिग्नेचर के रूप में कंसीडर किया जाता है, को मानदंडों के अनुरूप माना जाता है यदि उन्होंने स्पष्ट रूप से नॉमिनी व्यक्ति को चुना है या हस्ताक्षर किए गए आवेदन पत्र में ऑप्ट आउट (नॉमिनी नहीं बनाने का) ऑप्शन चुना है। निवेशक। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो वे अभी भी नॉमिनेशन फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर करके और फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या म्यूचुअल फंड हाउस को जमा करके ऐसा कर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे करें ये काम
अगर आपने ऑनलाइन निवेश खाता खोला है, तो अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को चेक करें। देखें कि आपके फोलियो में कोई नॉमिनी है या नहीं। ऑनलाइन तरीके में सबसे पहले आपके फोलियो में जाएं। वहां आपको नॉमिनी बनाने का विकल्प मिलेगा। जैसे बैंक खाते के लिए नॉमिनी बनाए जाते हैं। उसी तरह यहां भी करना होता है।