Mutual Fund Demat Account: नहीं किया ये काम तो फ्रीज होगा डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता

SEBI On Mutual Funds, Demat Account: अगर आपके पास म्युचुअल फंड या डिमैट अकाउंट है, तो आपको बाजार नियामक सेबी के एक नियम का पालन करना होगा। अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो 11 दिन के बात आपका अकाउंट फ्रीज की कर दिया जाएगा। म्युचुअल फंड निवेशक और डिमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 बहुत ही खास तारीख है। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने डिमैट अकाउंट होल्डर और म्युचुअल फंड निवेशकों को अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का निर्देश दिया है। आपको बताते चलें कि ऐसा न करने पर 31 दिसंबर 2023 के बाद उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा।

आपको बताते चलें कि अगर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आप अपने म्युचुअल फंड अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे और न ही डिमैट अकाउंट का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए कर सकेंगे। आपको बताते चलें कि 31 दिसंबर तक अकाउंट होल्डर को अपना नॉमिनी चुन लेना है और अगर नॉमिनी नहीं चुनते हैं तो ऑप्ट आउट ऑप्शन को चुना जरुरी रहेगा।

Demat Account

इन लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी

लोगों को दिमाग में सबसे पहला सवाल यह भी आता है कि हम नॉमिनी किसे बना सकते हैं। अगर आप अपने डिमैट अकाउंट या फिर म्युचुअल फंड के लिए किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो अपने किसी भी परिवार के सदस्य को चुन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप चाहे तो एक से ज्यादा नॉमिनी भी अपने अकाउंट के लिए रख सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी भी बदल सकते हैं, इसके अलावा फॉर्म भरकर ऑफलाइन तरीके से भी पहले से जुड़े नॉमिनी के नाम को दूसरे व्यक्ति के साथ बदला जा सकता है। एनआरआई भी डायरेक्ट अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं।

इन केस में नहीं जुड़ेंगे नॉमिनी

आपको बताते चले कि यह नॉमिनेशन सिर्फ उन एकाउंट्स के लिए है जो या तो पर्सनल है या फिर ज्वाइंट म्युचुअल फंड अकाउंट है। किसी भी ट्रस्ट या गैर व्यक्तिगत संस्था के म्युचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा परिवार और कोई ऐसा व्यक्ति जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करता हो उसके लिए भी नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है।

ऐसे जोड़ सकते हैं डिमैट अकाउंट में नॉमिनी के नाम

अगर आप डिमैट अकाउंट चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने डिमैट अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉनइन करने के बाद प्रोफाइल में आपके माई नॉमिनी का विकल्प मिलेगा।

इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है। माई नॉमिनी पर क्लिक करने के बाद आपको एड नॉमिनी और ऑप्ट आउट के दो अन्य ऑप्शन मिलेंगे।

इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो ठीक है। अगर आपने नॉमिनी ऐड किया है तो नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होगी और उसकी आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा।

आप चाहे तो एक से ज्यादा नॉमिनी भी अपने डिमैट अकाउंट के लिए रख सकते हैं। इसके बाद आपको नॉमिनी का शेयर परसेंटेज भरना होता है। अगर आपने एक से ज्यादा नॉमिनी रखे हैं तो शेयर परसेंटेज भरना सही रहता है।

इसके बाद आप आधार कार्ड नंबर डालकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आप ई-सिग्नेचर के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड निवेश में नॉमिनी कैसे जोड़ें

अगर आपको म्युचुअल फंड में अपने नॉमिनी ऐड करने हैं तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। अगर आप ऑफलाइन या फॉर्म भर के नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, तो अपने पास की एमसी/आरटीए ब्रांच में एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके अपने म्युचुअल फंड होल्डिंग में नए नॉमिनी जोड़ सकते हैं या पुराने नॉमिनी को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं, तो एमसी/आरटीए की वेबसाइट से या mfcentral.com पर अपने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं।

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