ATM से निकले कटे-फटे नोट, तो न हों परेशान, ऐसे होंगे चेंज
नई दिल्ली, अगस्त 02। आजकल लगभग सभी परिवारों में पैसे निकालने के लिए एटीएम का प्रयोग किया जाता है। एटीएम से पैसा निकालने में कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन से कटे-फटे नोट निकल आते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कटे-फटे नोटो को बैंक में आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर कोई बैंक इन नोटो को एक्सचेंज करने से मना करता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। चलिए, हम आज आपको कटे-फटे नोट बदलने के नियम की जानकारी देते हैं।
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क्या है नोट बदलने का प्रोसेस
अगर आपको एटीएम से फटे नोट मिले हैं तो आपको उसी बैंक के किसी शाखा में जाना होगा जिस बैंक का वह एटीएम था। बैंक में जाकर आपको नोट बदलने की एक अप्लिकेशन देनी होगी। एप्लिकेशन में आपको पैसे निकालने की डेट, एटीएम का स्थान आदि का विवरण देना होगा। एप्लिकेशन के साथ एटीएम से मिले स्लिप को दिखाना होगा, अगर स्लीप नहीं है तो आप फोन में एसएमएस दिखा सकते हैं।
क्या हैं नियम
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो आप उस बैंक के किसी भी शाखा में जाकर नोट बदल सकते हैं। संबंधित बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता। बैंक में नोट बदलने की प्रक्रिया भी लंबी नही होती है, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद बैंक आपका नोट तुरंत बदल सकता है। रिजर्व बैंक ने 2017 के अपने गाइडलाइन में सभी बैंको को आदेश दिया था कि अगर एटीएम फटे नोट निकालता है तो संबंधित बैंक उसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक मना करता है तो उसे 10000 तक का जुर्माना देना होगा।
बैंक की होती है जिम्मेदारी
एटीएम में पैसे डालने का ज्यादातर काम एजेंसीया करती हैं। रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक अगर एटीएम नकली या कटे-फटे नोट देता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी।