खुशखबरी : गाड़ी खरीदने के लिए 50 फीसदी पैसा देगी सरकार, जानिए पूरी स्कीम

नयी दिल्ली। गाड़ी खरीदना कोई आसान काम नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है खर्च। घर खरीदने के बाद आम तौर पर जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो गाड़ी पर ही होता है। बहुत से लोग इतने भारी रकम के खर्च की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पाते। मगर एक राज्य सरकार ने खास योजना चला रखी है, जिसके तहत पात्र लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। जी हां बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो लोग पात्र होंगे उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए 50 फीसदी पैसा बतौर सब्सिडी दिया जाएगा। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की पूरी डिटेल।

बनेगा कमाई का जरिया

बनेगा कमाई का जरिया

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार गाड़ी खरीदने पर 50 फीसदी पैसा सब्सिडी के रूप में देगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ये पैसा 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीदने पर मिलेगा। पात्र लाभार्थी बस, ट्रक या अन्य सवारी वाली गाड़ी खरीद सकते हैं, जो उनके रोजगार को भी जरिया बनेगा। इससे राज्य में बेरोजगारी कम होने की भी उम्मीद है।

कैसे करें आवेदन

कैसे करें आवेदन

आप इस योजना के लिए सरकारी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां हम आपको वेबसाइट का लिंक (https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html) दे रहे हैं। ध्यान रहे कि आवेदक आयु कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है। इस योजना की शुरुआत 2018 में मौजूदा मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ही की थी।

किसे मिलेगी सब्सिडी

किसे मिलेगी सब्सिडी

ये योजना सभी लोगों के लिए नहीं है। बल्कि केवल बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के कम से कम 21 वर्षीय लोग ही बिहार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना राज्य के मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम के अंडर में है। इस योजना के तहत बिहार की लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का लक्ष्य है। सरकार हर ग्राम पंचायत के 5 यानी कुल 42,025 को इस योजना का लाभ देगी।

ये हैं जरूरी दस्तावेज

ये हैं जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें आधार कार्ड, एडरेस प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। दूसरी बात कि आवेदक का बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना जरूरी है।

ये है आवेदन का पूरा प्रोसेस

ये है आवेदन का पूरा प्रोसेस

बिहार सरकार के परिवहन निगम की वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिंक पर क्लिक करें। फिर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर For Apply Online(7th Phase) के आगे लिखे Click here पर क्लिक करें। अब एक और नया पेज खुलेगा, जहां आपको फोन नंबर,पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जरूरी डिटेल लिख कर सबमिट पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फिर लॉगिन के लिंक पर क्लिक करें। लॉगइन फॉर्म खुलेगा, जिसमें जानकारी दर्ज करें। फिर लॉगइन के बाद आपको Fill Application लिंक पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। यहां सारी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अटैच करें। फिर जरूरी जानकारी भर कर सबमिट पर क्लिक करें। इतना करने पर आपका आवेदन पूरा जाएगा।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+