नई दिल्ली, जुलाई 15। अगर आप लंबे समय के अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी की पीपीएफ आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। प्रोविडेंट फंड में निवेश कर के भविष्य के जरूरतों के लिए एक अच्छी रकम जुटाई जा सकती है। अगर आप एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं तो पीपीएफ में निवेश करके रिटायरमेंट के बाद के लिए फंड जुटाया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश करना इसलिए भी अच्छा विकल्प है क्योंकि इसके मैच्योरिटी के बाद धन पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत आप टैक्स में छूट पाते हैं। पीपीएफ की राशि पर आप जरूरत के समय लोन भी ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड पर लोन लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए आज हम आपको लोन लेने से संबंधित पांच बातों को समझाते हैं।
किसे मिल सकता है लोन
अगर आपने तुरंत ही पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आप इस पर लोन नहीं ले सकते। अगर आपका खाता 3 साल पुराना है तो आप इसपर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोन केवल खाता खोलने के तीसरे साल से छठे साल के बीच ही ले सकते हैं। पीपीएफ पर केवल शार्ट टर्म लोन ही मिलता है। लोन लेने की अवधि 36 महीने होती है, इसके बाद आपको पैसा हर हाल में चुकाना होता
लोन पर ब्याज कितना लगेगा
पीपीएफ पर लोन लिए गए पैसे पर बहुत कम ब्याज लगता है। पीपीएफ के अगेंस्ट लिए गए लोन को अगर आप 36 महीने के भीतर भर देते हैं तो आपको केवल 1 प्रतिशत 1 प्रतिशत का ब्याज देना होता हैं। अगर आप 36 महीने बाद लोन का पैसा चुकाते हैं तो ब्याज की दर सालाना 6 परसेंट हो जाएगी। 36 महीने के बाद यह दर लोन लेने के दिन से जोड़ी जाएगी।
3- कितने रुपए तक मिल सकता है लोन
प्रोविडेंट फंड खाता खोलने के दूसरे साल के आखिरी तक आपके खाते में जितना बैलेंस होगा, उसका 25 फीसद आप लोन के रूप में ले सकेंगे। पीपीएफ खाताधारक तीसरे साल में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2021 में प्रोविडेंट फंड खाता खुलवाया है तो 2023 मार्च के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मार्च तक जमा राशि का 25 प्रतिशत लोन के रूप में मिल जाएगा।
4- किस फार्म की होगी जरुरत
पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेने के लिए निवेशक को फॉर्म डी भरना होगा। फॉर्म डी में पीपीएफ अकाउंट नंबर और लोन लेने की राशि के बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म पर अकाउंट होल्डर का साइन होना जरूरी है। फॉर्म डी के साथ पीपीएफ खाता का पासबुक अटैच करना होगा और खाते वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा।
5- कितनी बार ले सकते है लोन
पीपीएफ पर एक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही लोन ले सकते हैं, लेकिन पीपीएफ के मैच्योरिटी तक आप दो बार लोन ले सकते हैं। अगर आपने अपना पहला लोन चुका दिया हैं तो आप दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लोन की राशि जमा नहीं है तो आप दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
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