गैस कनेक्शन निशुल्क कराएं पोर्ट काफी आसान है तरीका

मोबाइल नंबर की तरह एलपीजी कनेक्शन भी पोर्ट करा सकते हैं। गैस कंपनी या एजेंसी बदलने के लिए नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नई द‍िल्‍ली: मोबाइल नंबर की तरह एलपीजी कनेक्शन भी पोर्ट करा सकते हैं। गैस कंपनी या एजेंसी बदलने के लिए नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूमर नंबर भी पुराना ही रहेगा। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने एलपीजी पोर्टेबिलिटी सेवा कई साल पहले शुरू कर रखी है लेकिन एजेंसी मालिक कनेक्शन कटने के डर से इस योजना के बारे में उपभोक्ताओं को नहीं बताते। इसके लिए आपको पोर्टेबिलिटी के लिए रजिस्टर करना होता है। आप यह ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्ट करें गैस कनेक्शन

ऑनलाइन पोर्ट करें गैस कनेक्शन

  • सबसे पहले www.mylpg.in वेबसाइट पर विजिट करना होता है।
  • इसके साथ ही आपको अपनी कंपनी यानी जिस कंपनी के आप कस्टमर हैं उसे सलेक्ट करें।
  • अगर आप पहले से यहां रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप खुद को यहां रजिस्टर करें।
  • यहां क्ल्स्टर में उपलब्ध डिस्ट्रीब्यूटर को देखें और रीफिल डिलीवरी परफॉर्मेंस के मामले में उसकी स्टार रेटिंग देखें। यह रेटिंग 5 Star- Excellent, 4 Star- Good, 3 star- Average, 2 Star- below Average और 1 star - Poor के तौर पर दी गई होती है। अब यहां क्लस्टर से अपनी पसंद के डिस्ट्रीब्यूटर को सलेक्ट करें।
  • इसके बाद कस्टमर को रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस के लिए दी गई सलाह का कन्फर्मेशन ईमेल पर मिलता है।
  • अगर आप उसी कंपनी में रहते हुए ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर के यहां कन्फर्मेशन ईमेल की कॉपी के साथ विजिट करना होता है और अप्लाई करना होता है।
  • अगर आप दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे आपको सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, रिफंड अमाउंट या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सरेंडर करना होता है। फिर समान डिपॉजिट राशि जमा कर दोबारा कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होता है।
  • ध्यान रहें, पोर्टेबिलिटी स्कीम के तहत आपसे किसी भी तरह का ट्रासंफर चार्ज या अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा।
  • कनेक्शन ट्रांसफर की ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है।
कंपनियों की वेबसाइट, टोल फ्री नंबर भी

कंपनियों की वेबसाइट, टोल फ्री नंबर भी

बता दें कि अधिक जानकारी के लिए www.petroleum.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एचपी के उपभोक्ता www.hpgas.com, इंडियन गैस के उपभोक्ता www.indane.co.in और भारत गैस के उपभोक्ता www.ebharatgas.com पर विजिट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर भी संपर्क कर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि योजना के तहत निश्चित दायरे में आने वाली गैस एजेंसियों के समूह निधारित किए हैं, लोगों को इस दायरे में ही एजेंसी का चयन करना होगा।

इस तरह कर सकते है शिकायत

इस तरह कर सकते है शिकायत

  • अगर आपको कनेक्शन ट्रांसफर होने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • आप इंडेन, एचपी व भारत गैस से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत टोल फ्री नंबर 18002333555 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।
  • भारत सरकार ने इस नंबर पर 32 तरह की शिकायतों को दर्ज कराने की अनुमति दी है।
  • शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद आपको एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा कि शिकायत दर्ज हो चुकी है।
  • शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे से लेकर एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। आपको इसकी सूचना भी एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी।
  • आपको शिकायत के स्टेटस की जानकारी भी मिलती रहेगी।

कनेक्शन पोर्ट कराने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • टेलीफोन बिल
  • बिजली का बिल
  • वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासबुक की फोटो कॉपी
  • आवासीय पंजीकरण दस्तावेज
  • पासपोर्ट
  • सेल्फ डिक्लेरेशन

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