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अलर्ट : 31 के पहले कराएं पैन और आधार लिंक, ये है तरीका

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नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने फिर से याद दिलाया है कि लोग अपने पैन कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक करा लें। इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। अब 31 दिसंबर आने में केवल 15 दिन ही बचे हैं। अगर लोग अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो उनको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय मान लिया जाएगा और आप इससे जुड़े कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पहले पैन और आधार लिंकिंग की तारीख 30 सितंबर 2019 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आइये जानते हैं कि किन तरीकों से घर बैठे ही यह हो सकता है।

कब नहीं हो पाएगी पैन और आधार की लिंकिंग

अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा एक समान नहीं है, तो यह लिंकिंग संभव नहीं होगी। लेकिन अगर नाम या अन्य विवरण अलग है तो पहले इसका करेक्शन कराना होगा, तभी यह लिंकिंग हो पाएगी। आमतौर पर कई लोगों के पैन और आधार की डिटेल्स नाम और अन्य तरह के मिसमैच होते हैं। लेकिन अगर नाम पैन और आधार में मैच नहीं होता है, लेकिन जन्मतिथि और लिंग यानी जेंडर एक समान हैं तो आधार ओटीपी जनरेट होगा, जो आपके आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर आएगा। इस ओटीपी के माध्यम से आप पैन और आधार की लिंकिंग कर सकेंगे।

-आइये जानते हैं लिकिंग का ऑनलाइन तरीका

ऑनलाइन पैन और आधार की लिंकिंग का तरीका

ऑनलाइन पैन और आधार की लिंकिंग का तरीका

इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं। इसका पता है

https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर आपको बायीं तरफ लिंक आधार लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको क्लिक करना होगा। इसके बाद एक पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम दर्ज करना होगा।
-आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष लिखा है, तो आपको इस बात के लिए दिए विकल्प पर टिक लगा देना होगा।
-इसके बाद कैप्चा कोड डालना होगा फिर लिंक आधार का बटन क्लिक करना होगा।
-इसके बाद कन्फर्मेशन पेज खुल जाएगा। इसमें दिखेगा कि पैन और आधार की लिंकिंग सफलतापूर्वक हो गई है।

ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन नंबर आधार नंबर से लिंक हुआ या नहीं तो इसकी सुविधा दी गई है। इसके लिए आप फिर से इनकम टैक्स विभाग की बेवसाइट पर जाएं।

-यहां पर बाई ओर ‘लिंक आधार' पर दोबारा जाएं।
-अब जो पेज खुलेगा, उसमें सबसे ऊपर पैन नंबर-आधार लिंकिंग का

स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हियर' लिखा दिखेगा।

-इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। इसमें पैन नंबर और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करना होगा।
-इसके बाद लिंकिंग का स्टेटस सामने आएगा।

एसएमएस से कैसे करांए पैन और आधार की लिंकिंग

एसएमएस से कैसे करांए पैन और आधार की लिंकिंग

पैन और आधार की लिंकिंग का एक तरीका एसएमएस भी है। यह सबसे आसान तरीका है। इसमें अपने मोबाइल से एक एसएमएस भेज कर यह काम आसानी से कराया जा सकता है।

कैसे करें एसएमएस से यह लिंकिंग

-सबसे पहले UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर> लिखें

इसके बाद इस एसएमएस को 567678 या 56161 नबंर पर भेज दें।

इस प्रक्रिया को इस तरह समझें

अगर आपका आधार नंबर 777788889999 और पैन नंबर AAAAA9999Q (दोनों नंबर यहां पर प्रतीक के रूप में लिए गए हैं, ये वास्तविक नहीं हैं) तो आपको अपने एसएमएस पर लिखना होगा
777788889999 AAAAA9999Q 

ऑफलाइन भी हो सकती है पैन और आधार की लिंकिंग

ऑफलाइन भी हो सकती है पैन और आधार की लिंकिंग

पैन और आधार की लिंकिंग ऑफलाइन भी हो सकती है। इसके लिए लोगों को एनएसडीएल या यूटीआई आईटीएसएल के सेवा केन्द्र पर जाना होगा। यहां पर आप अपन डिटेल देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। यहां पर आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। ऑफलाइन प्रक्रिया में कोई फीस नहीं ली जाती है। 

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English summary

Know the method of linking of PAN and Aadhaar and its last date

What is the last date of linking of PAN card and Aadhaar card. What is the method of linking PAN card and Aadhaar card.
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