पैन कार्ड एक अहम महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंको के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है।
नई दिल्ली: पैन कार्ड एक अहम महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंको के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे में कई बार लोगों के पैन कार्ड की डिटेल्स गलत छपी होती हैं। इसमें नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि गलत छपी हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसे सही करा लें। बता दें कि सही नहीं कराने की स्थिति में आपको भारी नुकसान हो सकता है।
10000 रुपए तक का लग सकता जुर्माना
हाल ही में पैन के नियमों को लेकर बदलाव हुआ है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दौरान आपने पैन कार्ड की गलत जानकारी दी तो 10000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। अच्छी बात तो यह है कि पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे अपडेट किया जा सकता है।
इन आसान तरीके से अपडेट करें अपना पैन
1. ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. बता दें इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे। अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है।
3. वहीं अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है। ध्यान रखें कि इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा। जिसमें बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा। ऐसे में आप उसे अप्रूव करें जिसके बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
पैन का सबूत- पैन कार्ड या पैन आवंटन पत्र की कॉपी
पहचान पत्र का सबूत
पते का प्रमाण
जन्म का प्रमाण
पैन के डेटा में बदलाव के अनुरोध से जुड़े सबूत
क्या आपके पास भी है दो पैन कार्ड
दूसरी ओर बता दें कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो आप फंस सकते हैं। आपको पेनेल्टी भी भरनी पड़ सकती है। आयकर विभाग बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका वाजिब पैन कार्ड कैंसिल भी कर सकता है। जानकारी दें के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास भी दो पेन एक ही नाम पर है तो वह एक कार्ड विभाग को वापस कर दे। जी हां बिना देर किए उसे सरेंडर कर दें, वरना आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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