अगर आप भारत के करदाता है और हर साल अपना आईटीआर ((इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करते है, तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. 31 जुलाई से पहले अगर आपने अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना काफी मुश्किल हो जाएगा.
इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन काफी नजदीक आ गई है. 31 जुलाई से पहले सभी करदाताओं को अपना आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. आयकर विभाग की माने तो जिन भी लोगों ने आधार और पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं किया है, उन्हें आईटीआर फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
ऐसे करें आधार से पैन कार्ड लिंक
आप घर बैठे आसानी से अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी साइबर कैफे या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है.
एसएमएस के जरिए लिंक करें कार्ड
देश में कई ऐसे क्षेत्र है, जहां नेटवर्क कनेक्शन की दिक्कत रहती है. ऐसे में वह लोग एसएमएस के जरिए भी अपना आधार और पैन कार्ड आसानी से लिंक कर सकते हैं.मोबाइल के ज़रिए आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 पर एसएमएस भेजकर अपना पैन, आधार कार्ड से लिंग कर सकते हैं.
आप अपने फोन के जरिए इस प्रकार एसएमएस भेजे

ऐसे एसएमएस भेजने के बाद आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा
एसएमएस के अलावा आप ऑनलाइन भी अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन कार्ड लिंक करने का तरीका
ऑनलाइन आधार कार्ड लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं.
स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस
1) सबसे पहले आपको आयकार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
2) इसके बाद वेबसाइट पर दिखाए गए 'लिंक आधार' पर क्लिक करके लॉग इन कर लें और इसके बाद आपको यहां आधार और पैन कार्ड में दिया गया नाम और जन्मतिथि दर्ज करना होता है.
3) इन सभी के बाद अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाए और यहां दिखाया गया आधार लिंक विकल्प चुनें.
4) जिसके बाद आपको यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
5) आखिरी में लिंक आधार दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें. इन सभी स्टेप को अगर आप ढंग से फॉलों करते है, तो आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
अगर आप एसएमएस या ऑनलाइन के जरिए लिंक करने में असमर्थ रहते हैं तो आप अपने घर के पास स्थित किसी भी आयकर कार्यालाय में अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करवा सकते हैं.आयाकर विभाग के नियमों के अनुसार सभी करदाताओं को 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हैं.
देरी से भरने पर कितना होगा जुर्माना
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और आप अपना आईटीआर समय पर फाइल नहीं कर पाए, तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
इसके अलावा अगर आपकी इनकम 3 से 5 लाख की सीमा के अंतर्गत आती है, तो आपके द्वारा दिए गया इनकम टैक्स आपको वापस मिल सकता है. ऐसे करदाताएं रिफंड का दावा करने के लिए आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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