PM आवास: जानि‍ए लाभार्थी के खाते में कैसे ट्रांसफर होती है सब्सिडी, आसान है तरीका

सरकार ने देश के गरीबों के लिए कई योजना निकाले हैं। उन्हीं योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना एक है। इस योजना के तहत गरीब लोग और कमजोर आय वर्ग के लोग को जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिया जा रहा

नई द‍िल्‍ली: सरकार ने देश के गरीबों के लिए कई योजना निकाले हैं। उन्हीं योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना एक है। इस योजना के तहत गरीब लोग और कमजोर आय वर्ग के लोग को जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत अपने खुद के घर का सपना देखने वालों को मदद दी जाती है। सरकार ने इस योजना के जरिए 31 मार्च साल 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में पीएम आवास योजना की शुरूआत की थी।

Know How The Subsidy Is Transferred To The Beneficiarys Account

इस प्रमुख योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को सीएलएसएस या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। यानी ईडब्‍लूएस/एलआईजी/एमआईजी कटेगिरी में घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। बता दें कि यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है। लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि लोन लेने पर सब्सिडी की रकम उनके खाते में कैसे ट्रांसफर होती है। तो चलि‍ए आज हम आपको बताते है कि कैसे आप आसानी से सब्सिडी ट्रांसफर कर सकते है।

 ऐसे करें ट्रांसफर सब्सिडी

ऐसे करें ट्रांसफर सब्सिडी

पीएम आवास योजना के तहत लोन लेने वालों को सबसे पहले पूरा लोन बैंक (प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूट) से लेना होता है। बैंक द्वारा बेनेफिशियरी के खाते में ​जो रकम डिस्बर्स की जाती है, उसके आधार पर सेंट्रल नोडल एजेंसी सब्सिडी की रकम बैंक को ट्रांसफर करती है। इसके बाद प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट करने के बाद सब्सिडी की रकम लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद बैंक के पास बचे प्रिंसिपल अमाउंट के आधार पर ही हर महीने की ईएमआई बनती है, जो लाभार्थी को चुकानी होती है।

कुछ इस तरह से मिलेगा योजना का लाभ
मान लीजिए कि आपने पीएम आवास योजना के तहत 6 लाख रुपये तक का लोन लिया है। यहां 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी, तो 6.5 फीसदी सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद एनपीवी 2,67,000 रुपये हो जायेगा। इस हिसाब से आपका पीएम आवास योजना लोन असल में 6 लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये हो जाता है। इसी 3.3 लाख रुपये पर आपको ईएमआई देनी होगी। अब आप समझ गए होंगे की किस तरह से सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होती है।

 जान‍िए किसे कितनी मिल सकती है सब्सिडी

जान‍िए किसे कितनी मिल सकती है सब्सिडी

मालूम हो कि पीएम आवास योजना स्कीम के तहत 4 कटेगिरी हैं।

  • 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ( ईडब्‍लूएस) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी)
  • 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (एमआईजी1)
  • 12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (एमआईजी)
  • ऐसे में अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। 
  • 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
  • 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

इस आधार पर तैयार होती है लिस्ट
सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वालों की पहचान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसश 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर ध्यान देती है। इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए तहसील और पंचायतों को शामिल करती है।

जान लें योजना के तहत किसे मिलेगा फायदा

जान लें योजना के तहत किसे मिलेगा फायदा

  • एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।
  • मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है। लेकिन दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्‍लूएस), लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) और मिडिल इनकम ग्रुप सीएलएसएस के लिए पात्र हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की) भी इस योजना का पात्र हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी इसके लाभार्थी माने जाएंगे।

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