नई दिल्ली। मोदी सरकार की तरफ से आज संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के नाम पर भारी उठापटक कर दी। अब इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वह इस बजट में दी गई छूट लें या पुरानी इनकम टैक्स की व्यवस्था के साथ बने रहें। लेकिन इनकम टैक्स की दोनों व्यवस्था में अंतर काफी महीन है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आम लोग मुश्किल से ही सही फैसला कर पाएंगे।
ऐसे में इनकम टैक्स की दोनों व्यवस्था को ठीक से जान लेना ठीक रहेगा। फिर यह जानिए कि दोनों में आपके लिए कौन सी व्यवस्था ठीक रहेगी।
-यहां पर हम आपकी टैक्सेबल इनकम आमदनी 7.5 लाख रुपये साल की मान कर चल रहे हैं। अब आइये जानते हैं कि इस आमदनी वालों को इनकम टैक्स की किस व्यवस्था में फायदा होगा।
इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में जानें कितना देना होगा टैक्स
अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 7.5 लाख रुपये है। और आप ने 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया है तो आपकी 6 लाख रुपये टैक्सेबल आमदनी मानी जाएगी। इस आमदनी पर पुरानी इनकम टैक्स की व्यवस्था के अनुसार आप पर 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख तक की आमदनी पर 12500 रुपये टैक्स देना होगा। बाकी बची 1 लाख रुपये की आमदनी पर आपको 20 फीसदी के हिसाब से 20 हजार रुपये इनकम टैक्स देना होगा। यानी कुल मिलाकर आपको 32500 रुपये इनकम टैक्स देना होगा।
आइये अब जानते हैं कि नई व्यवस्था में आप पर कितना टैक्स देना होगा।
नई व्यवस्था पर जानिए कितना देना होगा इनकम टैक्स
आपकी 7.5 लाख रुपये की टैक्सेबल आमदनी पर नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स की गणना दूसरी तरह से होगी। इसके हिसाब से आपकी पूरी आमदनी को टैक्सेबल आमदनी माना जाएगा। लेकिन आपको इसमें से 5 लाख रुपये की आमदनी पर इनकम टैक्स शून्य रहेगा। बाकी बचे 2.5 लाख रुपये की आमदनी पर आपको 10 फीसदी के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। ऐसे में इस 2.5 लाख रुपये की आमदनी पर आपको 25 हजार रुपये इनकम टैक्स देना होगा।
अब जानिए कौन सी व्यवस्था अच्छी
जहां पुरानी इनकम टैक्स की व्यवस्था के तहत आपको 32500 रुपये इनकम टैक्स देना होगा, वहीं नई व्यवस्था के तहत आपको 25000 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। इस प्रकार आपको 7500 रुपये का फायदा होगा। वहीं आपको कोई निवेश भी नहीं करना होगा। ऐसे में बचे पैसे से आप अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं।
बजट 2020 में क्या है प्रस्ताव
बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इनकम टैक्स प्रस्ताव में कहा है कि
-5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं
-5 लाख से 7.5 लाख तक पर इनकम टैक्स 10 फीसदी
-7.5 लाख से 10 लाख तक इनकम टैक्स 15 फीसदी
-10 लाख से 12.5 लाख तक इनकम टैक्स 20 फीसदी
-12.5 लाख से 15 लाख तक इनकम टैक्स 25 फीसदी
-15 लाख से ज्यादा की वार्षिक आमदनी पर अब इनकम टैक्स के रूप में 30 फीसदी देना होगा।
ये हैं इनकम टैक्स की वित्त वर्ष 2019-20 की स्लैब
सामान्य नागरिक
-2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
-250001 रुपये से लेकर 500000 रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स
-500001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी इनकम टैक्स
-10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
वरिष्ठ नागरिक
-3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
-300001 रुपये से लेकर 500000 रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स
-500001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी इनकम टैक्स
-10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
अति वरिष्ठ नागरिक
-5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
-500001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी इनकम टैक्स
-10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
लेकिन 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स
लगने को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80सी से लेकर 80यू के तहत आने वाले सभी डिडक्शन के बाद भी अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक रहती है तो आपको टैक्स देना होगा अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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