31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी. देश में लगभग 6 कोरड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है. अब तक कई लोगों का टैक्स रिफंड आना भी शुरू हो चुका होगा. अगर आप टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते है, तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए पता कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी.

अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स आपको बिलेटेड रिटर्न की सुविधा देता है. जिसमें 31 दिसंबर तक का समय मिलता है.
टैक्सपेयर्स में से कई ऐसे भी होंगे, जिनका रिफंड आना शुरू हो चुका होगा. टैक्स रिफंड आने में 4 या 5 हफ्ते का समय लगता है. अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है या टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते है, तो इसके लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड की आवश्यकता है.
पैन कार्ड से कैसे करें टैक्स रिफंड चेक
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल - https://eportal.incometax.gov.in पर जाना होगा.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन पर पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है.
इसके बाद लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना है.
जिसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए My Account सेक्शन पर जाएं और Refund/Demand Status ऑप्शन को चुने.
यहां, आपको टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखा जाएगा. इसमें आपको मूल्यांकन वर्ष, वर्तमान स्थिति, लागू होने पर रिफंड विफलता के कोई कारण और भुगतान का तरीका शामिल हैं.
क्या है टैक्स रिफंड?
इनकम टैक्स रिफंड वह पैसा है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन व्यक्तियों को रिटर्न कर दिया जाता है जो अलग-अलग तरीके जैसे टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), एडवांस टैक्स, टीसीएस (स्रोत पर टैक्स संग्रह) आदि के कारण अधिक टैक्स देते हैं. यह पैसा आपको रिफंड की डिमांड करने पर वापस मिल जाता है.
रिफंड के लिए ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
अगर आप समय पर अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आपके बैंक खाते में रिफंड कब तक आएगा. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तक रिफंड की प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा, जब तक टैक्सपेयर रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर लेता.


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