ITR Refund Request: आईटीआर फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स भर चुके हैं. इस आर्टिकल में हम जानेंगे अगर आपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ना ही आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है और ना ही आपको पैसे रिटर्न मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

रिफंड रिक्ववेस्ट से पैसे ना मिलने पर क्या करें?
आईटीआर फाइल करने के बाद 4 से 5 हफ्तो के अंदर रिफंड मिलना शुरू हो जाता है. जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर समय पर भरा होगा, उनका रिफंड आना भी शुरू हो गया होगा. आप इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट में जाकर रिफंड रिक्ववेस्ट का स्टेटस जान सकते हैं. कभी-कभी रिफंड रिक्ववेस्ट ना ही रिजेक्ट होती है और ना ही पैसे मिलते है. तो आप इनकम टैक्स विभाग में अपनी शिकायत भेज सकते हैं.
कैसे करें शिकायत दर्ज
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड भी नहीं आया और ना ही रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है, तो आप Incometax.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है. इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर कॉल कर अपनी शिकायत बता सकते हैं. कॉलिंग की सुविधा सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक रहती है.
वहीं आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशयल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर लॉगइन का ऑप्शन दिखेगा. इस ऑप्शन पर जाए और यूजर आईडी, पासवर्ड से लॉग-इन करें.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा.
इस फॉर्म में दिखाए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक कर नीचे की ओर जाए.
इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके आगे बढ़ना है.
यहां आपको ITR acknowledgement Number पर क्लिक करना है.
अंत में आपको रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा


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