इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन निकल गई? जानें लेट फाइलिंग का पूरा प्रोसेस और नियम

ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी लेकिन उसे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया था। आंकड़ों के अनुसार, इस बार 7 करोड़ से ज्यादा टेक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल किया है। इस बार अंतिम दिनों में रिटर्न फाइल करने में कई लोगों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी शिकायत इनकम टैक्स पोर्टल की गई। अगर आप भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है अब आप Belated Return फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing Belated Return

क्या है विलंबित रिटर्न?

आसान भाषा में जब कोई टैक्सपेयर निर्धारित डेडलाइन के बाद ITR फाइल करता है तो उसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) इस स्थिति को कवर करती है। नियम के अनुसार, Belated ITR संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से तीन महीने पहले या फिर असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल किया जा सकता है।

लेट ITR पर देना होगा जुर्माना

हालांकि Belated Return आपको राहत देता है, लेकिन इसके साथ जुर्माना भी जुड़ा है। अगर कोई टैक्सपेयर समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करता है तो धारा 234F के तहत उस पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति की कुल इंकम 5 लाख रुपए से कम है तो यह जुर्माना घटकर केवल 1000 रुपए रह जाता है।

Belated Return कैसे करें ऑनलाइन फाइल?

अगर आप भी डेडलाइन से चूक गए हैं और अब Belated ITR फाइल करना चाहते हैं, तो यह आसान स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।

अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

'e-File' टैब पर क्लिक करें, फिर 'Income Tax Returns' → 'File Income Tax Return' चुनें।

संबंधित असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें और फाइलिंग मोड के रूप में 'ऑनलाइन' चुनें।

'Start New Filing' पर क्लिक करें और अपनी स्थिति चुनें - जैसे Individual या HUF।

अपने लिए लागू होने वाला ITR फॉर्म चुनें।

'Personal Information' सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी वेरिफाई करें।

फाइलिंग सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करें और रिटर्न का प्रकार '139(4) - Belated Return' चुनें।

अपनी आय और टैक्स डिटेल्स दर्ज करें, बकाया टैक्स भरें और रिटर्न सबमिट कर दें।

समय पर Belated ITR क्यों है जरूरी?

भले ही यह रिटर्न डेडलाइन के बाद फाइल किया जाता है, लेकिन समय पर Belated ITR जमा करना बेहद जरूरी है। इससे आप टैक्स डिफॉल्टर घोषित होने से बच जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत रहती है, जो लोन, वीजा और बाकी फाइनेंशियल जरूरतों के लिए जरूरी है। देर से सही लेकिन यह आपकी टैक्स कंप्लायंस को बरकरार रखता है।

अगर आप ITR की डेडलाइन चूक गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। Belated Return आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि इसके साथ जुर्माना जुड़ा है, लेकिन यह आपको कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इसलिए सलाह यही है कि देर न करें और जल्द से जल्द Belated ITR फाइल करें।

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