Revised Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वैसे तो हर आयकरदाता अत्यंत सावधानी बरतता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं। अगर आपसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इनकम टैक्स विभाग लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी रिवाइज्ड ITR के जरिए गलतियों को सुधारने का मौका आपको देती है। चलिए आपको बताते हैं कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है और इससे कैसे आप टैक्स फाइलिंग के दौरान हुई गलती सही कर सकते हैं।

जानिए क्या है रिवाइज्ड रिटर्न फाइल
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के अनुसार, अगर किसी आयकरदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद पता चलता है कि उसने आईटीआर रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दे दी है, तो वह अपनी इस भूल को सुधार सकता है। यह ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एसेसमेंट ईयर के अंत तक मौजूद है. इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2025 है।
ऐसे करें रिवाइज्ड रिटर्न फाइल
- रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद लॉगिन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल (पासवर्ड) दर्ज करें और इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई पासवर्ड हो सकता है।
- फिर आपको असेसटमेंट ईयर का चुनाव करना होगा। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं, उसका चुनाव करें और फिर आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना है। (फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा)
- इसके बाद रिटर्न फाइलिंग सेक्शन के तहत 'रिवाइज्ड' चुनें। इसमें 'आयकर रिटर्न फाइल करें' पर क्लिक करके, उचित ITR फॉर्म चुनें। 'धारा 139(5) के तहत रिवाइज्ड' चुनें, यह दिखाने के लिए कि आप पहले से फाइल्ड रिटर्न में सुधार कर रहे हैं।
- फिर आपको ऑरिजिनल फाइलिंग डिटेल्स भरनी होगी। एक्नॉलेजमेंट नंबर और ऑरिजिनल रिटर्न फाइल करने की तारीख दर्ज कराएं और इससे सिस्टम को आपके ऑरिजिनल सबमिशन को ट्रैक करने और अपडेट करने में मदद मिलती है।
- फिर आपको अपने ऑरिजिनल रिटर्न में जो गलतियां हैं, उन्हें रिव्यु करना होगा और सुधारना होगा। सुनिश्चित करें कि सभी कमाई के सोर्स, कटौती और अन्य जरूरी डिटेल्स को सही ढंग से भरा गया हो। लास्ट में रिवाइज्ड रिटर्न भरते वक्त गलती सुधारने के बाद, रिवाइज्ड रिटर्न को सबमिट करें।
- आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिजिटल साइन का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिवाइज्ड रिटर्न को वेरिफाई करें।
अंत में आपको अपने रिकॉर्ड के लिए रिवाइज्ड ITR-V एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी सेव करके अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।
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