इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026–27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की सुविधा शुरू कर दी है। टैक्सपेयर्स अब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ITR-1 और ITR-4 फॉर्म भर सकते हैं। इतनी जल्दी फाइलिंग शुरू होने से नौकरीपेशा भारतीयों के बीच इसे जल्द से जल्द निपटाने की होड़ मच गई है। कई लोग चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही टैक्स का काम पूरा हो जाए। हालांकि, अभी फाइलिंग करते समय डेटा की सटीकता को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है।
अगर आपके एम्प्लॉयर (कंपनी) ने अभी तक फॉर्म 16 जारी नहीं किया है, तो 'सबमिट' बटन दबाने में जल्दबाजी न करें। बैंक और कंपनियां टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) की जानकारी 31 मई तक अपडेट करती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आज आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में अधूरा डेटा दिख रहा हो। अधूरी जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करने पर अक्सर 'मिसमैच' के नोटिस आ जाते हैं। इसलिए, जून में डेटा पूरी तरह अपडेट होने तक इंतजार करना ही ज्यादा सुरक्षित है।

AY 2026–27 के लिए ITR फाइलिंग से जुड़े जरूरी दस्तावेज
आज के समय में ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच सही चुनाव करना सबसे अहम है। अपनी टैक्स देनदारी को ठीक से समझने के लिए आधिकारिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें। इनकम टैक्स पोर्टल पर अब कई आय स्रोतों के लिए पहले से भरा हुआ (pre-filled) डेटा मिलता है। नया ई-फाइलिंग सिस्टम अब साधारण रिफंड को महज दस दिनों में प्रोसेस कर देता है। हालांकि, ब्याज से होने वाली कमाई की जानकारी देने में हुई छोटी सी चूक भी आपके रिफंड में बड़ी देरी करा सकती है।
स्मार्ट टैक्सपेयर्स कोई भी रिजीम चुनने से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट और टैक्स-सेविंग स्कीमों की तुलना जरूर करते हैं। इसके लॉन्ग-टर्म असर को समझकर ही आप बेहतर वित्तीय फैसला ले सकते हैं। पुराने आंकड़े बताते हैं कि अनुशासित निवेश हमेशा साधारण सेविंग अकाउंट के मुकाबले बेहतर रिटर्न देता है। नीचे दी गई टेबल से समझें कि अलग-अलग निवेश अवधि में रिटर्न की स्थिति क्या रहती है।
| निवेश की अवधि | फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न | टैक्स सेविंग टारगेट |
|---|---|---|
| 5 साल | 7.0% | 8.5% |
| 10 साल | 6.5% | 9.0% |
| 15 साल | 6.0% | 10.0% |
जब तक आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी (TIS) पूरी तरह अपडेट न हो जाए, तब तक धैर्य रखें। आमतौर पर यह जून के पहले हफ्ते तक अपडेट हो जाती है। सही जानकारी के साथ फाइलिंग करने से इनकम टैक्स विभाग के साथ आपका अनुभव स्मूद रहता है। जल्दबाजी में आप एक दिन तो बचा सकते हैं, लेकिन बाद में यह गलती महंगी पड़ सकती है। आज ही अपनी हर एंट्री को अपने बैंक स्टेटमेंट से दोबारा जरूर क्रॉस-चेक कर लें।


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