ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने आईटीआर(इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल करने के प्रोसेस को और ज्यादा आसान और डिजिटल बनाने के लिए 'ई-पे टैक्स' फीचर शुरू किया है। इस फीचर से आप घर बैठे आसानी से और सुरक्षित रूप से अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

ई-पे टैक्स फीचर क्या है? (e-Pay Tax Feature)
ई-पे एक ऑनलाइन गेटवे है जो टैक्स पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाता है। इसकी मदद से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS आदि का यूज करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह से सुरक्षित है।
ई-पे टैक्स फिचर का यूज करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (How to Use the e-Pay Tax Feature)
- सबसे पहले www.incometax.gov.in पोर्टल पर जाएं और 'ई-पे टैक्स' लिंक पर क्लिक करें।
- फिर अपना पैन नंबर दो बार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जानकारी भरें।
- इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। आपके मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आएगा। इसे आपको भरना होगा।
- फिर आपका पैन और नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद इसे कंफर्म करें और आगे बढ़ें।
- इसके बाद पेमेंट मोड के लिए डिमांड पेमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी आदि में से ऑप्शन चुनें।
- सही फाइनेंशियल ईयर और टैक्स हेड को सेलेक्ट करें।
- फिर पेमेंट की जाने वाली टैक्स राशि भरें।
- इसके बाद बैंक और पेमेंट टाइप (जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड) का सेलेक्शन करें।
- सभी जानकारी को चेक करें और 'पे नाउ' पर क्लिक करके पेमेंट को पूरा करें।
ई-पे फीचर यूज करने का फायदा
ऑनलाइन टैक्स पेमेंट इस प्रोसेस से काफी आसान और सुरक्षित रहता है। ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना बहुत कम है। इस प्रोसेस से आप समय पर भुगतान करके पेनाल्टी से बच सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है।
साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें कि इस फीचर का यूज करके आप जब भी जानकारी भरें तो सबमिट करने से पहले सभी भरी गई जानकारी को अच्छी तरह से वेरिफाई करना जरूरी है। डेटा में गलतियां होने से प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है या आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है।


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