ITR Filing 2025 Process: बेहद आसान है ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ITR Filing 2025 Process: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है, जो कि असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइलिंग के लिए सभी आईटीआर फॉर्म्स इस महीने की शुरुआत में नोटिफाय कर दिए थे। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न सीजन की शुरुआत हो गई है। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना जरूरी होता है और साथ ही, आपको स्टेप-बॉय-स्टेप प्रोसेस को पूरा करना होता है।

ITR e-filing

अगर आप अपना ITR फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आप ऑनलाइन ITR फाइल करना समझ पाएंगे। इस गाइड में यह भी बताया गया है कि आप कब खुद ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कब टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर होता है।

स्टेप 1 - इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करें या लॉग इन करें

इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो यूजर आईडी (जो आपका PAN होता है), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।

अगर आप नए यूजर हैं, तो 'Register' टैब पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 2 - 'File Income Tax Return' विकल्प पर जाएं

लॉगइन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा।

'e-File' मेनू पर क्लिक करें।

ड्रॉपडाउन मेनू से 'Income Tax Returns' चुनें।

फिर 'File Income Tax Return' पर क्लिक करें। इससे आप रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू करें।

इसके बाद आप Income Tax Return पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आप आवश्यक विवरण भरना शुरू कर सकते हैं।

स्टेप 3- जरूरी जानकारी भरें

इस पेज पर आपको अपनी रिटर्न से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी भरनी होती है।

Assessment Year चुनें: अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) का रिटर्न भर रहे हैं, तो 'Assessment Year 2025-26' चुनें।

फाइलिंग का मोड चुनें: 'Online' मोड से रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चुनें।

इसके बाद 'Continue' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4 - फाइलिंग का स्टेटस चुनें

अब आपको अपनी फाइलिंग की कैटेगरी चुननी होगी, ताकि सिस्टम आपको सही ITR फॉर्म दिखा सके।

उपलब्ध ऑप्शन में से Individual, Hindu Undivided Family (HUF) या Others में से अपने अनुसार सही ऑप्शन चुनें।

अगर आप एक Salaried व्यक्ति हैं या फ्रीलांसर हैं, तो Individual ऑप्शन चुनें।

अगर आप HUF के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो HUF चुनें।

ट्रस्ट, कंपनियां या फर्म जैसी संस्थाएं Others में आती हैं।

इसके बाद 'Continue' पर क्लिक करें।

स्टेप 5 - अब आपको अपनी आय के प्रकार और फाइलिंग स्टेटस के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म चुनना होगा।

स्टेप 6 - ITR फाइल करने की वजह सेलेक्ट करें। फिर 'Continue' पर क्लिक करें।

स्टेप 7 - प्री-फिल्ड जानकारी को वैरिफाई करें और रिटर्न सबमिट करें।

स्टेप 8 - ITR फाइल करने का अंतिम स्टेप है - ई-वेरिफिकेशन। यानी आखिरी में आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर वेरिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप वेरिफाई नहीं करते, तो माना जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया।

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख बढ़ी

आयकर विभाग की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Assessment Year 2025-26 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।

CBDT ने 27 मई 2025 को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि ITR फॉर्म्स में बड़े स्तर पर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने में आसानी हो सके। इन बदलावों का उद्देश्य कॉम्प्लायंस को सरल बनाना, ट्रांसपरेंसी बढ़ाना और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाना है। इस वजह से टैक्सपेयर्स को अब थोड़ा और समय दिया गया है ताकि वे नई व्यवस्था को समझकर सही ढंग से रिटर्न दाखिल कर सकें।

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