Income Tax Saving Tips: खत्म होने वाला है FY25! ₹1.5 लाख तक बचाना है टैक्स? ये इनवेस्टमेंट करेंगे मदद

Income Tax Saving Tips: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के खत्म होने वाला है, जिसमें अब केवल चंद दिन बचे हैं, इसलिए 31 मार्च 2025 तक अपने टैक्स-सेविंग निवेश को अंतिम रूप देना बहुत ज़रूरी है. ऐसा न करने पर आपके सैलरी के एक बड़े हिस्से पर टैक्स लग सकता है. ओल्ड टैक्स रीजिम में कई तरह की छूट मिलती है, इसलिए अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है, तो अभी समय है कि आप निवेश करें.

1.5 लाख रुपए तक छूट

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत, आप विशिष्ट निवेशों के माध्यम से 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। विकल्पों में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना और 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ टैक्स सेविंग सावधि जमा शामिल हैं. जीवन बीमा पॉलिसियाँ और बच्चों की ट्यूशन फीस भी कटौती के लिए योग्य हैं.

टैक्स सेविंग के लिए निवेश स्ट्रैटेजी

निवेश का चुनाव करते समय उन्हें केवल कर बचत के लक्ष्य के बजाय अपने वित्तीय लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए. उदाहरण के लिए, ELSS न केवल करों को कम करता है बल्कि शिक्षा, विवाह या सेवानिवृत्ति के लिए धन जुटाने में भी मदद करता है. इसी तरह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने से एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स मिलता है.

अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो धारा 80CCD (1) के तहत NPS योगदान की ओर भी जा सकते हैं. इसके तहत अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के 10% तक का योगदान कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है. धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए का एक्स्ट्र योगदान एक्स्ट्रा राहत मिल सकती हैं.

धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स

31 मार्च से पहले स्वास्थ्य बीमा खरीदने से भी टैक्स बचत हो सकती है. 60 साल से कम आयु के व्यक्तियों के लिए खुद को अपने जीवनसाथी और बच्चों को कवर करने वाली पॉलिसियों के लिए 25,000 रुपए तक की कटौती उपलब्ध है. 60 साल से ज्यादा आयु के लोग 50,000 रुपए तक का दावा कर सकते हैं.

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माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती उम्र के आधार पर अलग-अलग होती है. 60 साल से कम आयु वालों के लिए 25,000 रुपए और उससे अधिक आयु वालों के लिए 50,000 रुपए. ये छूट हेल्थ खर्च के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कर योग्य आय को कम करने में मदद करती हैं.

टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब...

सवाल-1: टैक्स सेविंग वित्त वर्ष 2024-25 क्या है?
जवाब-1: टैक्स सेविंग वित्त वर्ष 2024 25, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान व्यक्तियों के लिए अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों और रणनीतियों को संदर्भित करता है.

सवाल-2: वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स बचत के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
जवाब-2: वित्त वर्ष 2024-25 में कर बचत के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें निर्दिष्ट वित्तीय साधनों में निवेश, कुछ खर्चों के लिए कटौती और पात्र कर क्रेडिट शामिल हैं.

सवाल-3: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर बचत उपायों की समय सीमा कब है?
जवाब-3: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर बचत उपायों को लागू करने की समय सीमा आमतौर पर 31 मार्च 2025 या उससे पहले है.

सवाल-4: व्यक्ति वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी कर बचत को अधिकतम कैसे कर सकते हैं?
जवाब-4: व्यक्ति अपने निवेश की सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और उपलब्ध कटौतियों और छूटों का पूरा लाभ उठाकर वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी कर बचत को अधिकतम कर सकते हैं.

सवाल-5: क्या वित्त वर्ष 2024-25 में कर बचत के लिए पेशेवर मदद लेना उचित है?
जवाब-5: हां, वित्त वर्ष 2024-25 में कर बचत के लिए पेशेवर मदद लेने से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकता है और व्यक्तियों को अपनी कर रणनीतियों के संबंध में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है.

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