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Income Tax Refund : करनी है रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट, तो जानिए आसान प्रोसेस

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Income Tax Refund : ऐसे करें रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट दायर

Income Tax Refund : कई वजहों से किसी स्पेसिफिक एसेसमेंट ईयर (एवाई) में भुगतान किए जाने वाला निर्धारित आयकर रिफंड आपके बैंक खाते में जमा होने में विफल हो सकता है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट तभी फाइल कर सकते हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रोसेस करने के बाद आपके रिफंड को क्रेडिट करने में विफल हो जाए। यहां हम बताएंगे कि कैसे आप इनकम टैक्स रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं।

 

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कब करें रिफंड री-इश्यू फाइल

कब करें रिफंड री-इश्यू फाइल

यदि आपको आयकर विभाग या रिफंड बैंकर (एसबीआई) से नोटिफिकेशन मिलती है कि रिफंड प्रोसेस विफल हो गयी है, तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से रीफंड री-इश्यू करने की रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड रीइश्यू करने की रिक्वेस्ट करने के लिए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सर्विस का उपयोग कर सकते हैं।

क्यों होती है रिक्वेस्ट विफल

क्यों होती है रिक्वेस्ट विफल

- गलत बैंक जानकारी (खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, नाम का न मिलना आदि)
- खाताधारक का केवाईसी पूरा न होना
- दी गयी बैंक डिटेल करेंट या बचत बैंक खाते की न होना
- खाते की डिटेल दुरुस्त न होना

रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट कैसे फाइल करें
 

रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट कैसे फाइल करें

- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर 'ई-फाइलिंग' पोर्टल पर जाएं। 'माई अकाउंट' मेनू और फिर 'सर्विस रिक्वेस्ट' लिंक पर क्लिक करें।
- 'रिक्वेस्ट टाइप' के रूप में 'न्यू रिक्वेस्ट' और 'रिक्वेस्ट कैटेगरी' के रूप में 'रिफंड रीइश्यू' चुनें। 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। डिस्प्ले पर पैन, रिटर्न टाइप, एवआई, एक्नोलेजमेंट नंबर, कम्युनिकेशन रेफ्रेंस नंबर, रिफंड विफलता का कारण और रेस्पोंस दिखेगा
- 'रेस्पोंस' कॉलम में 'सबमिट' लिंक पर क्लिक करें। स्टेटस वैलिडेटेड/वैलिडेटेड और ईवीसी इनेबल्ड के साथ सभी प्रीवैलिडेटेड बैंक खाते डिस्प्ले किए जाएंगे। वह बैंक खाता चुनें जिसमें टैक्स रिफंड जमा किया जाएगा और 'कंटिन्यू' बटन दबाएं। टैक्सपेयर को क्रॉस-चेक करने के लिए बैंक खाता नंबर, आईएफएससी, बैंक का नाम और अकाउंट टाइप दिखाया जाता है।
- यदि विवरण सही हैं, तो पॉपअप में 'ओके' पर और डायलॉग बॉक्स में ई-वेरिफिकेशन विकल्प पर क्लिक करें। उपयुक्त ई-वेरिफिकेशन मोड को सिलेक्ट करें, रिक्वेस्ट प्रोसीड करने के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी)/आधार ओटीपी जनरेट करें और दर्ज करें।

ऐसे देखें स्टेटस

ऐसे देखें स्टेटस

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर 'ई-फाइलिंग' पोर्टल पर जाएं। वहां 'माई अकाउंट' और इसमें सर्विस में से सर्विस रिक्वेस्ट और फिर व्यू रिक्वेस्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद रिक्वेस्ट टाइप और रिफंड कैटेगरी के तौर पर रिफंड रीइश्यू चुनें। अंत में सबमिट पर क्लिक करें। ध्यान रहे कि आप केवल तभी प्रोसीड कर सकते हैं यदि आपका चुना हुआ बैंक खाता पहले ही सत्यापित (प्री-वैलिडेटेड) हो चुका हो। यदि आपका चुना हुआ बैंक खाता प्री-वैलिडेट नहीं है, तो आप इसे ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्री-वैलिडेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी माई बैंक अकाउंट यूजर मैनुअल में ढूंढी जा सकती है। आप ईसीएस मैंडेट फॉर्म का उपयोग करके इसे ऑफलाइन भी प्री-वैलिडेट कर सकते हैं। अपने बैंक खाते को ऑफ़लाइन सत्यापित करने के लिए ईसीएस मैंडेट फॉर्म भरें। फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और इसे प्रिंट करें और आधिकारिक बैंक सील के साथ फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाएं। फिर हस्ताक्षरित फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

English summary

Income Tax Refund want to make a refund re issue request then know easy process

If you receive a notification from the Income Tax Department or Refund Banker (SBI) that the refund process has failed, you can file a request for refund re-issue through the e-filing portal.
Story first published: Sunday, January 1, 2023, 19:12 [IST]
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