नई दिल्ली, जनवरी 13। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब तक 1.59 करोड़ से अधिक करदाताओं के आयकर रिटर्न को प्रोसेस किया गया है। दी गयी अपडेट के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक इसने 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,54,302 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया। 53,689 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स रिफंड 1,56,57,444 मामलों में जारी किए गए हैं और 2,21,976 मामलों में 1,00,612 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। इसमें असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष या एवाई) 2021-22 के 1.20 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 23,406.28 करोड़ रुपये हैं।
किसे मिलता है इनकम टैक्स रिफंड
यदि आपने किसी वित्त वर्ष में अपनी टैक्स लायबिलिटी से अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पात्र होते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए एवाई 2021-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। एक बार जब आप आईटीआर फाइल कर देते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करेगा और एक सूचना नोटिस के माध्यम से इनकम टैक्ट रिफंड की पुष्टि करेगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत आपको यह सूचना नोटिस भेजा जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट करता है
आयकर रिफंड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रोसेस किया जाता है। बैंक आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपके द्वारा बताए गए बैंक खाते में राशि जमा करेगा। इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए सही बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी देना जरूरी है। ध्यान रहे कि नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में बैंक खाता नंबर प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए और ये पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए।
कैसे चेक करें रिफंड का स्टेटस
इसके लिए incometax.gov.in पर जाएं और यूजर आई के रूप में अपने पैन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। फिर, 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें और 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें। इसके बाद 'व्यू फाइल रिटर्न' चुनें। इस सेक्शन के लिए दाखिल लेटेस्ट आईटीआर को चेक करें। लेटेस्ट फाइल आईटीआर एवाई 2021-22 के लिए होगी। यदि आप यहां से 'व्यू डिटेल्स' विकल्प चुनते हैं, तो यह आपको टैक्स रिफंड जारी करने की तारीख, रिफंड की जाने वाली राशि और इस आकलन वर्ष के लिए किसी भी रिफंड के लिए क्लीयरेंस की तारीख दिखा देगा।
टिआईएन एनएसडीएल वेबसाइट से चेक करें
इसके लिए https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं और अपनी पैन कार्ड डिटेल दर्ज करें। उस आकलन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं। ताजा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आकलन वर्ष 2021-22 होगा। कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एवाई 2021-22 के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा।
ये लिखा होगा मैसेज
यदि आपका आयकर रिफंड आपके बैंक खाते में जमा हो गया होगा, तो स्क्रीन पर 'रिफंड इज क्रेडिट' मैसेज दिखेगा। यह बैंक खाता नंबर के अंतिम चार अंक, रेफ्रेंस नंबर और रिफंड क्रेडिट करने की तारीख भी दिखाएगा। यह स्क्रीन पर 'रिफंड रिटर्न' मैसेज भी दिखा सकता है। इसका मतलब है कि आयकर रिफंड आपके बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनमें गलत बैंक खाता नंबर, आईएफसी कोड शामिल है।
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